सीबीएसई ने NEET के नतीजों को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, लगी थी रोक

सीबीएसई ने NEET के नतीजों को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, लगी थी रोक

Bhaskar Hindi
Update: 2017-06-09 07:37 GMT
सीबीएसई ने NEET के नतीजों को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, लगी थी रोक

टीम डिजिटल,नई दिल्ली. सीबीएसई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) के नतीजों पर मद्रास हाई कोर्ट की ओर से लगाई गई रोक के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है. सुप्रीम कोर्ट सीबीएसई की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा. इस परीक्षा का परिणाम 8 जून को घोषित होने वाला था, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी. जिसके बाद सीबीएसई ने रिजल्ट को टालने का फैसला किया था. CBSE ने कहा था कि वह मद्रास हाईकोर्ट के आदेश का पालन करेगी और 12 जून तक रिजल्ट की घोषणा नहीं करेगी और कहा था कि रिजल्ट 13 जून को मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद ही घोषित किए जाएंगे, लेकिन अब इसी मामले को लेकर सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है.

क्या है मामला 
पूरा मामला अलग-अलग भाषाओं में हुए नीट के पेपर से जुड़ा हुआ है. मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर यह बात कही गई थी कि स्थानीय भाषाओं में पूछे गए सवाल अंग्रेजी भाषा में पूछे गए सवालों के मुकाबले आसान थे. वहीं गुजरात हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर कहा गया था कि गुजराती में पूछे गए सवाल अंग्रेजी के मुकाबले कठिन थे. गुजरात में इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई की गई थी.
 
पेपर्स को लेकर सीबीएसई ने दी सफाई

सीबीएसई ने बुधवार को मद्रास हाई कोर्ट में इस बात से इंकार किया था कि एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट 2017 के लिए क्षेत्रीय भाषाओं के प्रश्नपत्र अंग्रेजी के प्रश्नपत्रों के मुकाबले सरल थे. परीक्षा में कथित असमानता का हवाला देते हुए हाल में हुई नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर जवाबी हलफनामे में सीबीएसई ने इस बात को खारिज किया कि गुजराती जैसे क्षेत्रीय भाषाओं के प्रश्नपत्र अंग्रेजी की तुलना में आसान थे.
 

 

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