दिल्ली : सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज

दिल्ली : सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज

IANS News
Update: 2020-11-18 10:01 GMT
हाईलाइट
  • दिल्ली : सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज

नई दिल्ली, 18 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें कोविड-19 की वजह से दिल्ली सरकार के सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को चुनौती दी गई थी।

यह याचिका श्री दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट की ओर से दाखिल की गई थी, जिसमें ट्रस्ट ने 20 नवंबर को छठ पूजा के लिए 1000 लोगों को इकट्ठा होने देने की इजाजत मांगी थी।

न्यायमूर्ति हिमा कोहली और सुब्रमनियम प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता को कोविड-19 की स्थिति का अंदाजा नहीं है। याचिका को खारिज किया जाता है, क्योंकि इसमें कोई मेरिट नहीं है।

 

आरएचए/एएनएम

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