ICJ में पाकिस्तान ने रखा अपना पक्ष, जज बोले: समय आने पर जवाब देंगे

ICJ में पाकिस्तान ने रखा अपना पक्ष, जज बोले: समय आने पर जवाब देंगे

Bhaskar Hindi
Update: 2019-02-19 04:07 GMT
ICJ में पाकिस्तान ने रखा अपना पक्ष, जज बोले: समय आने पर जवाब देंगे
हाईलाइट
  • 13 बार गुजारिश के बाद भी नहीं मिला काउंसलर एक्सेस
  • एक दिन पहले भारत ने ICJ में रखा था अपना पक्ष
  • पाकिस्तान की आर्मी कोर्ट ने सुनाई है फांसी की सजा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी द्वारा किडनैप किए गए भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की ICJ में मंगलवार को दूसरे दिन सुनवाई हुई। कोर्ट में पाकिस्तान के एटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने कुलभूषण पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जाधव ने पाकिस्तान में बाहरी और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पाकिस्तान में अशांति फैलाने का काम किया है।

बता दें कि जासूसी का आरोप लगाकर पाकिस्तान की आर्मी कोर्ट ने कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाई है। इससे पहले सोमवार को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) में भारत ने अपना पक्ष रखा था। मंगलवार को पाकिस्तान की तरफ से खावर कुरैशी अपना पक्ष रख रहे हैं।

बता दें कि सुनवाई चार दिन तक चलेगी। भारत की ओर से सोमवार को दीपक मित्तल और सीनियर वकील हरीश साल्वे ने इस पूरे मामले में पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश किया। भारत ने ICJ में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कुलभूषण जाधव निर्दोष हैं, पाकिस्तान उन्हें फंसाकर अपना प्रोपेगेंडा चला रहा है। भारत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया है और 13 बार गुजारिश करने के बावजूद भी कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस नहीं दिया।

गौरतलब है कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ईरान से अपह्रत किया था। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने 47 वर्षीय कुलभूषण जाधव को भारतीय जासूस बताते हुए अप्रैल 2017 में फांसी की सजा सुनाई थी। भारत को 25 मार्च 2016 कुलभूषण के पाकिस्तान की जेल में होने की जानकारी मिली थी, तब से भारत जाधव की कांउसल एक्ससेस की लगातार मांग कर रहा है, लेकिन जाधव को जासूस बताकर पाकिस्तान उन्हें काउंसल एक्सेस नहीं देता है।

इसके बाद भारत ने 8 मई 2017 को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का रुख किया था। भारत ने कहा था कि काउंसल एक्सेस न देकर पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया है। इस संधि के तहत गिरफ्तार किए गए एक-दूसरे के देशों के नागरिकों को काउंसलर एक्सेस देना जरूरी है। आईसीजे ने 18 मई 2017 को कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि सुनवाई पूरी न होने तक पाकिस्तान जाधव को फांसी न दे। इसके बाद 25 दिसंबर 2017 को कुलभूषण जाधव की मां और बहन को मिलने की इजाजत दे दी गई थी, लेकिन मुलाकात के दौरान उनकी पत्नी का मंगलसूत्र तक उतरवा लिया गया था।

 

 

 

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