MP: नाबालिग से बलात्कार, हत्या के आरोपी को कोर्ट ने दी मौत की सजा

MP: नाबालिग से बलात्कार, हत्या के आरोपी को कोर्ट ने दी मौत की सजा

ANI Agency
Update: 2019-07-30 04:00 GMT
MP: नाबालिग से बलात्कार, हत्या के आरोपी को कोर्ट ने दी मौत की सजा
हाईलाइट
  • होशंगाबाद में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से रेप और हत्या के आरोपी को मौत की सजा सुनाई

डिजिटल डेस्क, होशंगाबाद। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नाबालिग की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के आरोपी को मौत की सजा सुनाई गई है। यहां एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रेप और हत्या के आरोपी को मौत की सजा का फैसला सुनाया है। न्यायाधीश केएन सिंह ने सोमवार को आरोपी दीपक को सजा सुनाई। जिला अभियोजन अधिकारी (डीपीओ) केपी अहिरवार ने कहा, आरोपी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है।

गौरतलब है कि, मामला 31 अक्टूबर 2018 का है। होशंगाबाद के पिपरिया में पांच साल की बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी आरोपी दीपक ने चॉकलेट का लालच देकर बच्ची को एक सूनसान जगह पर ले गया। इसके बाद उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया फिर गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया था।

डीपीओ अहिरवार ने बताया, यह एक बहुत ही गंभीर अपराध था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और इस मामले में त्वरित कार्रवाई की। आरोपी का डीएनए परीक्षण भी किया गया। अभियोजन पक्ष ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया और उसे दोषी ठहराया। अदालत ने उसे धारा 302 के तहत मौत की सजा सुनाई। अहिरवार ने कहा, 376AB के तहत सजा और उस पर आईपीसी के अन्य संबंधित धाराओं के तहत भी आरोप लगाए गए हैं।

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