ठोस कारण होने पर ही करें पासपोर्ट रद्द : दिल्ली हाई कोर्ट

ठोस कारण होने पर ही करें पासपोर्ट रद्द : दिल्ली हाई कोर्ट

Bhaskar Hindi
Update: 2017-07-21 18:51 GMT
ठोस कारण होने पर ही करें पासपोर्ट रद्द : दिल्ली हाई कोर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पासपोर्ट रद्द करने या निलंबित करने का अधिकार एक नागरिक के मौलिक अधिकारों को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। ठोस कारण होने पर ही ऐसा किया जाना चाहिए। यह बात दिल्ली हाई कोर्ट ने सिकंदर खान नाम के एक व्यक्ति का पासपोर्ट निलंबित करने के आदेश को निरस्त करते हुए कही।

रियाद में काम करने वाले सिकंदर खान ने अपना पासपोर्ट निलंबित किए जाने के बाद मुख्य पासपोर्ट अधिकारी के आदेश को चुनौती दी थी। 2006 से रियाद में काम कर रहे खान का पासपोर्ट भारत की यात्रा करते समय सितंबर 2016 में इस सूचना के आधार पर निलंबित कर दिया गया था कि वह सऊदी अरब में भारतीय नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करता है।

इस मामले में हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि किसी व्यक्ति का पासपोर्ट रद्द करते समय अधिकारियों को पासपोर्ट अधिनियम की सम्बद्ध धाराओं का पालन करना होगा। साथ ही नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना होगा। ऐसा ना होने पर इस तरह के आदेश निरस्त किए जाने लायक होंगे। कोर्ट ने अधिकारियों को तत्काल खान का पासपोर्ट लौटाने का निर्देश दिया है।

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