सबूतों से छेड़छाड करने के आरोप में संबल बंधुओं को सात साल की सजा, सवा दो करोड़ का जुर्माना

उपहार सिनेमा अग्निकांड सबूतों से छेड़छाड करने के आरोप में संबल बंधुओं को सात साल की सजा, सवा दो करोड़ का जुर्माना

ANAND VANI
Update: 2021-11-08 11:02 GMT
सबूतों से छेड़छाड करने के आरोप में संबल बंधुओं को सात साल की सजा, सवा दो करोड़ का जुर्माना
हाईलाइट
  • पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान गायब हुए अहम दस्तावेज

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 1997 उपहार सिनेमा अग्निकांड में सबूतों से छेड़छाड़ करने के मामले में सुशील और गोपाल अंसल को सात सात साल की सजा सुनाई है। 1997 में हुए उपहार सिनेमा अग्निकांड में 59 लोगों की मौत हो गई थी। अदालत ने सुशील और गोपाल अंसल पर सवा दो दो करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। 
उपहार त्रासदी पीड़ित एसोसिएशन अध्यक्ष नीलम कृष्णमूर्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था, जिसके आधार पर यह मामला दर्ज किया गया। यह मामला अग्निकांड के साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने का है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अंसल बंधुओं को दोषी करार देते हुए उन्हें दो-दो साल कारावास की सजा सुनायी थी। 
पटियाला हाउस कोर्ट ने इस केस में आठ अक्टूबर को अंसल बंधुओं, अदालत के एक पूर्व कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा और पी. पी. बत्रा तथा अनूप सिंह को दोषी करार दिया था। अन्य दो आरोपियों हरस्वरूप पंवार और धर्मवीर मल्होत्रा की सुनवाई के दौरान मौत हो गयी थी।
उपहार त्रासदी पीड़ित एसोसिएशन (एवीयूटी) ने अग्निकांड में साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में रियल एस्टेट उद्यमियों सुशील और गोपाल अंसल को उम्रकैद देने की मांग की थी।
उपहार मामले की जब सेशन कोर्ट में सुनवाई चल रही थी उस दौरान कोर्ट से कई अहम दस्तावेज गुम हो गए थे। बाद में जब इनवेस्टीगेशन की गई तो मामले में पहले से ही आरोपी सुशील और गोपाल अंसल पर साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था। अदालत का यह फैसला उसी मामले में आया है।

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