सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की तरुण तेजपाल की याचिका, चलेगा यौन उत्पीड़न का केस

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की तरुण तेजपाल की याचिका, चलेगा यौन उत्पीड़न का केस

Bhaskar Hindi
Update: 2019-08-19 05:36 GMT
हाईलाइट
  • SC ने याचिका खारिज करते हुए उन पर यौन शोषण का केस चलते रहने का आदेश दिया
  • तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने तेजपाल की याचिका खारिज करते हुए उन पर यौन शोषण का केस चलते रहने का आदेश दिया है। SC ने अपने आदेश में कहा है कि 6 महीने में गोवा की कोर्ट ट्रायल पूरा करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि, इस केस में पहले ही काफी वक्त बीत चुका है। इसे और अधिक समय तक नहीं टाला जा सकता।

आपको बता दें कि, तरुण तेजपाल पर महिला सहकर्मी ने रेप और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। 2017 में गोवा की निचली अदालत ने तेजपाल पर रेप और यौन उत्पीड़न सहित अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किये थे, जिसे तेजपाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

गौरतलब है कि, दिसंबर 2013 में तेजपाल पर उनकी जूनियर महिला सहकर्मी ने छेड़छाड़ और यौन शोषण का आरोप लगाया था। जिसके उन्होंने माफी मांग ली थी, लेकिन भारी विरोध के बाद उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। फिलहाल तेजपाल जमानत पर रिहा हैं। तेजपाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपने खिलाफ लगे आरोपों को रद्द करने की मांग की थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने तेजपाल की याचिका पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि गलत नहीं थे तो उन्होंने माफी क्यों मांगी थी। 

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