दिल्ली HC का फैसला: राहुल-सोनिया को खाली करना होगा नेशनल हेराल्ड हाउस

दिल्ली HC का फैसला: राहुल-सोनिया को खाली करना होगा नेशनल हेराल्ड हाउस

Bhaskar Hindi
Update: 2019-02-28 07:38 GMT
हाईलाइट
  • नेशनल हेराल्ड हाउस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
  • राहुल गांधी और सोनिया गांधी को खाली करना होगा नेशनल हेराल्ड हाउस
  • सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ एसोसिएट जनरल लिमिटेड की अपील पर हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड हाउस को खाली करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। फैसले के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड हाउस खाली करना होगा। नेशनल हेराल्ड हाउस को खाली करने के मामले में सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ एसोसिएट जनरल लिमिटेड (AJL) की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। इसके तहत अब एजेएल को हेराल्ड हाउस खाली करना ही होगा। 

 

 

दरअसल, आज (गुरूवार) को सुनवाई के दौरान दिल्ली HC ने उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) को हेराल्ड हाउस खाली करने को कहा गया था, हालांकि कोर्ट ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कितने समय में एजेएल को हेराल्ड भवन को खाली करना है? एक प्रकार से दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश से कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगा है। दरअसल, पिछले साल हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने दो हफ्ते में हेराल्ड हाउस (Herald House) खाली करने का आदेश दिया था, जिसके बाद (AJL) ने सिंगल बेंच के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच में इसी वर्ष जनवरी में चुनौती दी थी। 

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