सुप्रीम कोर्ट: उमर अब्दुल्ला की रिहाई की मांग पर सुनवाई टली, अब शुक्रवार को फैसला

सुप्रीम कोर्ट: उमर अब्दुल्ला की रिहाई की मांग पर सुनवाई टली, अब शुक्रवार को फैसला

Bhaskar Hindi
Update: 2020-02-12 05:23 GMT
सुप्रीम कोर्ट: उमर अब्दुल्ला की रिहाई की मांग पर सुनवाई टली, अब शुक्रवार को फैसला
हाईलाइट
  • अब सर्वोच्च न्यायालय की अलग बेंच करेगी सुनवाई
  • जस्टिस मोहन एम शांतनगौदर ने आज सुनवाई से किया इनकार
  • सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को करेगा उमर अब्दुल्ला की नजरबंदी पर फैसला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah ) की बहन सारा पायलट (Sara Pilot) की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जिसमें जम्मू-कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट, 1978 के तहत नजरबंदी को चुनौती दी थी। जस्टिस मोहन एम शांतनगौदर(Justice Mohan M Shantanagoudar) की बेंच इस याचिका पर सुनवाई करने वाली थी, लेकिन अब शुक्रवार (14 फरवरी) को सर्वोच्च न्यायालय की अलग बेंच सुनवाई करेगी।

बता दें सारा ने याचिका में कहा है कि उमर का हिरासत का आदेश स्पष्ट रूप से अवैध है। उनसे कानून व्यवस्था को किसी खतरे का कोई सवाल नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ विरोध को दबाया जा सके। इस लिए गलत तरीके से सीआरपीसी का इस्तेमाल कर राजनीतिक नेताओं सहित व्यक्तियों को हिरासत में रखा है। याचिका में पीएसए (PSA) के तहत उमर अब्दुल्ला को हिरासत में लेने के पांच फरवरी के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि अन्य राजनीतिक दलों के नेतृत्व के साथ-साथ फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) भी शामिल हैं, जिन्होंने राज्य और संघ की सेवा की है। 

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सरकार द्वारा पिछले साल धारा 370 को निरस्त करने के बाद दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को हिरासत में रखा है। बता दें पीएसए ऐसा कानून है जो तीन महीने तक बिना सुनवाई के हिरासत में रखने की अनुमति देता है। 
 

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