यूपी में इन जानवरों की 'कुर्बानी' देने पर लगेगा 'गैंगस्टर एक्ट'

यूपी में इन जानवरों की 'कुर्बानी' देने पर लगेगा 'गैंगस्टर एक्ट'

Bhaskar Hindi
Update: 2017-09-02 02:55 GMT
यूपी में इन जानवरों की 'कुर्बानी' देने पर लगेगा 'गैंगस्टर एक्ट'

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तरप्रदेश के संभल जिले में बकरीद के मौके पर गाय, भैंस, ऊंट या बैल की "कुर्बानी" देने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। बकरीद के दिन अगर कोई गाय, भैंस, ऊंट या बैल की कुर्बानी देते हुए पकड़ा गया तो उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस चलाया जाएगा। इस बात की जानकारी संभल के SDM राशिद खान ने शुक्रवार को दी। राशिद खान ने बताया कि इसके लिए जिले के सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया है।

राशिद खान ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट को 2 दिन (2 सितंबर से 4 सितंबर तक) के लिए पूरे जिले में लागू कर दिया गया है। अगर बकरीद के दिन कोई भी गाय, बैल, भैंस या ऊंट की कुर्बानी देते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। खान ने कहा कि सभी थानों को इसके लिए अलर्ट भेज दिया गया है, साथ ही उन्हें दौरा कर इस बात पर भी नजर बनाए रखने को कहा गया है कि 2 से 4 सितंबर तक ऐसी कोई घटना न होने पाए, जिसमें गाय, भैंस, बैल या ऊंट की कुर्बानी दी जाए। उन्होंने कहा इनमें से किसी भी जानवर की कुर्बानी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

जून में भी दी थी चेतावनी

इसी साल जून में यूपी पुलिस ने राज्य में गोवध और दुधारु पशुओं के अवैध परिवहन में लिप्त लोगों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) और गैंगस्टर एक्ट लगाने की चेतावनी दी थी। NSA के तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को जब चाहे तब हिरासत में ले सकती है और हिरासत की वजह का खुलासा करने की भी जरुरत नहीं होती। 

क्या होता है गैंगस्टर एक्ट? 

अगर पुलिस किसी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करती है, तो पुलिस को पूछताछ के लिए उस व्यक्ति को थाने पर बुलाने के लिए समन देने का अधिकार होता है। इसके साथ ही इस एक्ट के तहत पुलिस आरोपी को 60 दिन की रिमांड पर भी ले सकती है। हालांकि सामान्य हालात में 14 दिन की ही रिमांड होती है।

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