अजित पवार गुट को झटका!: शरद पवार की फोटो इस्तेमाल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट को लगाई फटकार

  • एनसीपी चुनाव चिन्ह विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
  • शरद पवार की फोटो इस्तेमाल करने पर अजित गुट को फटकार
  • अजित गुट को हलफनामा दायर करने का निर्देश

Ritu Singh
Update: 2024-03-14 08:23 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एनसीपी चुनाव चिन्ह विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट को फटकार लगाई। दरअसल, शरद पवार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) पर उनकी तस्वीर और नाम इस्तेमाल करने की बात कोर्ट में कही। इस पर प्रक्रिया देते हुए कोर्ट ने शरद पवार का नाम इस्तेमाल करने के लिए अजित पवार गुट को फटकार लगाई। कोर्ट ने किसी भी तरह के भ्रम से बचने के लिए अजित पवार गुट को दूसरा चुनाव चिन्ह लेने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस चुनाव चिन्ह को लेकर दिया गया इलेक्शन कमीशन का फैसला अंतिम नहीं है।

शरद पवार के चेहरे का इस्तेमाल

शरद पवार के वकील ने कोर्ट को बताया कि अजित पवार गुट घड़ी के निशान, शरद पवार के चेहरे और नाम का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रही है। उन्होंने शरद पवार के चेहरे का इस्तेमाल कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। कोर्ट में शरद पवार का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, "आप घड़ी और शरद पवार की तस्वीर का उपयोग कैसे कर सकते हैं? यह धोखा है। आपके अपने नेता कहते हैं कि इसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में उनके लाभ के लिए किया जाएगा।"

दायर करना होगा हलफनामा

चुनाव चिन्ह विवाद पर सुनवाई करते हुए के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने अजित पवार गुट को एक हलफनामा दायर करने को कहा। जज ने अजित पवार गुट के वकील से कहा कि पार्टी को कोर्ट में हलफनामा दायर करना चाहिए कि वह अपने सदस्यों को शरद पवार की तस्वीर का इस्तेमाल करने से रोकेगी। पीठ ने अजित पवार गुट को हिदायत देते हुए कहा कि जब आप दो गुट हैं तो अपनी पहचान के साथ ही जाएं। शरद पवार की तस्वीर इस्तेमाल करने पर कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी देते हुए कहा, "जब चुनाव आता है तो आपको उनके चेहरे की जरूरत होती है और जब आप चुनाव जीत जाते हैं तो आप पार्टी छोड़ देते हैं।"

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