पंड्या के पैरोडी अकाउंट से किया गया था आंबेडकर पर विवादित ट्वीट

पंड्या के पैरोडी अकाउंट से किया गया था आंबेडकर पर विवादित ट्वीट

Bhaskar Hindi
Update: 2018-03-22 11:42 GMT

डिजिटल डेस्क, जयपुर। भारतीय क्रिकेट टीम के आलराउंडर हार्दिक पंड्या पर बुधवार को FIR दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। जिस ट्वीट का हवाला देकर पंड्या पर केस दर्ज करने को कहा गया है, वह ट्वीट पंड्या ने कभी किया ही नहीं। असल में यह ट्वीट हार्दिक पंड्या के पैरोडी अकाउंट से किया गया था। आपको बता दें कि पंड्या पर आरोप है कि उन्होंने आंबेडकर को लेकर सोशल मीडिया पर अभद्र व आपत्तिजनक टिप्पणी की है।

@sirhardik3777 अकाउंट से किया गया ट्वीट
पंड्या के खिलाफ जोधपुर की अदालत में SC-ST एक्ट के तहत इस्तगासा पेश किया गया था। शिकायत की कॉपी में जिस ट्वीट के स्क्रीनशॉट पेश किए गए है, वो ट्वीट @sirhardik3777 से किया गया है। शिकायत में कहा गया है कि यह ट्वीट @sirhardik3777 अकाउंट से 26 दिसंबर को किया गया था। 

 

 

जबकि हार्दिक पंड्या का वेरिफाइड ट्विटर अकाउंट @hardikpandya7 है।






जोधपुर की अदालत ने दिए है आदेश
गौरतलब है कि, जोधपुर की अनुसूचित जाति-जनजाति मामलात अदालत के पीठासीन अधिकारी मधुसूदन शर्मा की अदालत ने क्रिकेटर हार्दिक पंड्या व लूणी थाने के थानाधिकारी राजेंद्र सिंह के खिलाफ पेश परिवाद में मुकदमा दर्ज करने का आदेश बुधवार को दिया था। अधिवक्ता डीआर मेघवाल ने कहा था कि हार्दिक पंड्या ने कुछ महीने पहले ट्विटर पर एक पोस्ट डालकर बीआर अंबेडकर पर अपशब्द कहे थे जिसको लेकर के वह लूणी पुलिस थाने में FIR कराने के लिए गए थे, लेकिन लूणी थानेदार ने FIR करने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद मेघवाल अदालत पहुंचे और इस्तगासा पेश किया।

इन धाराओं के तहत पेश किया गया था परिवाद
कोर्ट में एससी/एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के अलावा आईपीसी के धारा 124-क, 153क, 295क, 505, 120बी के तहत परिवाद पेश किया था। इसमें कहा गया था कि हार्दिक पंड्या ने बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की है। परिवाद में बताया गया कि इससे समाज की भावनाएं आहत हो रही हैं। परिवाद पेश होने के बाद अदालत ने कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के बाद हार्दिक पंड्या के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए है। 

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