नागपुर के 25 किमी. के दायरे में 1000 मकान चिह्नित, 100 को तत्काल नोटिस

नागपुर के 25 किमी. के दायरे में 1000 मकान चिह्नित, 100 को तत्काल नोटिस

Anita Peddulwar
Update: 2020-08-25 07:00 GMT
नागपुर के 25 किमी. के दायरे में 1000 मकान चिह्नित, 100 को तत्काल नोटिस

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  शहर से सटे 25 किलोमीटर के दायरे में डेवलपमेंट की जिम्मेदारी नागपुर महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) की है। एनएमआरडीए ने रजिस्ट्रार आफिस को पत्र लिखकर इस दायरे में बगैर एनएटीपी के रजिस्ट्री नहीं करने की गुजारिश की। दो सप्ताह पहले स्मरण-पत्र भी भेजा, लेकिन कोई प्रतिसाद नहीं मिला। इसके बाद एनएमआरडीए ने ऐसे डेवलपर्स पर अपराध दर्ज करने का निर्णय किया है। बगैर अनुमति के निर्माण कार्य करने वाले 1000 मकान चिह्नित किए गए हैं, जबकि 100 से ज्यादा लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगे गए हैं। 

समस्या शहर में चारों ओर 
एनएमआरडीए बगैर टीपी ले-आउट डालकर बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के मूड में है। उसने साफ कहा है कि गैर-कानूनी निर्माणकार्य तोड़े जाएगा। काटोल रोड, कोराड़ी रोड, कामठी रोड पर इस तरह के गैर-कानूनी ले-आउट (बगैर टीपी) ज्यादा हैं। हालांकि यह समस्या शहर की चारों दिशाओं में है।  सस्ते दाम का लालच देकर डेवलपर बगैर टीपी वाले प्लॉट बेच देते हैं। 

विभाग अपने स्तर पर उचित कार्रवाई करेगा
गैर-कानूनी तरीके से ले-आउट डालकर प्लॉट बेचने वाले 100 से ज्यादा लोगों को नोटिस दिए गए हैं। रजिस्ट्री आफिस को दो बार पत्र लिखकर सारी जानकारी दी गई है। एनएमआरडीए अपने स्तर पर कार्रवाई करेगा।  
- हेमंतकुमार पवार, अतिरिक्त आयुक्त एनएमआरडीए

नियम _ ले-आउट का एनएटीपी होने पर वहां अंदर के रास्ते 9 मीटर (30 फीट) के व एक रास्ता 12 मीटर का होता है। हर ले-आउट में सार्वजनिक जगह (पीयू लैंड) छोड़ना जरूरी है।  

धोखा _ ले-आउट का एनएटीपी होने पर वहां अंदर के रास्ते 9 मीटर (30 फीट) के व एक रास्ता 12 मीटर का होता है। हर ले-आउट में सार्वजनिक जगह (पीयू लैंड) छोड़ना जरूरी है।  

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