दो पक्षों में मारपीट, हत्या की कोशिश का अपराध दर्ज

मध्य प्रदेश दो पक्षों में मारपीट, हत्या की कोशिश का अपराध दर्ज

Anchal Shridhar
Update: 2023-03-18 15:11 GMT
दो पक्षों में मारपीट, हत्या की कोशिश का अपराध दर्ज

डिजिटल डेस्क, सतना। कोलगवां थाना अंतर्गत बस स्टैंड और सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत जिला अस्पताल में दो पक्षों के बीच मारपीट के मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने मारपीट और हत्या की कोशिश की धाराओं के तहत कायमी कर दोनों पक्षों से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

बाइक हटाने को लेकर हुआ झगड़ा

कोलगवां थाना प्रभारी सुदीप सोनी ने बताया कि फरियादी कृष्णा अहिरवार (28) निवासी अमौधा वार्ड क्रमांक-1 एक होटल में मैनेजर है। 16 मार्च की रात तकरीबन 11 बजे घर जा रहा था, तभी बस स्टैंड में एक नाबालिग आरोपी सडक़ में बाइक खड़े किया था। बाइक हटाने की बात कहने पर नाबालिग समेत रोहित विश्वकर्मा पिता रामचरण विश्वकर्मा (21), शुभम कुशवाहा उर्फ बेटू पिता विजय कुशवाहा (22) दोनों निवासी निवासी खेरमाई रोड एवं एक अन्य नाबालिग कृष्णा के साथ मारपीट करने लगे। नाबालिग आरोपी ने फरियादी के गले में बेल्ट से फांसी लगाकर जान लेने की कोशिश भी की। घटना की जानकारी लगते ही जब कृष्णा के साथी सत्यम, रमेश, पुरूषोत्तम के साथ आसपास के लोग आए तो मारपीट करने वाले युवक भाग निकले। घायल को फौरन जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इस मामले में फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने उक्त आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 341, 294, 307, 34 के तहत कायमी कर शुभम कुशवाहा और रोहित विश्वकर्मा को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस चौकी के अंदर घुसकर पीटा

सिटी कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि बस स्टैंड में विवाद के बाद जब घायल कृष्णा अहिरवार साथियों के साथ इलाज कराने पहुंचा तो वहां मारपीट करने वाले युवक भी इलाज कराने पहुंचे थे। कृष्णा के साथ पंकज श्रीवास्तव ने मारपीट करने वाले युवकों को पहचान लिया, फिर क्या पंकज समेत सत्यम रजक, रमेश वर्मा और पुरुषोत्तम वर्मा ने कृष्णा के साथ मारपीट कर गले में बेल्ट से फांसी लगाने की कोशिश के नाबालिग आरोपी के गले में रस्सी बांधकर धुनाई शुरू कर दी। नाबालिग आरोपी जान बचाने के लिए अस्पताल में स्थित पुलिस चौकी में घुस गए। आरोपियों ने पुलिस चौकी में मुंशी की मौजूदगी में भी पिटाई की। जब कोतवाली पुलिस पहुंची तब जाकर मामला शांत हुआ था। इस मामले में पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 294, 323, 506 और 34 के तहत कायमी कर पुरुषोत्तम वर्मा और सत्यम रजक को गिरफ्तार कर लिया।

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