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Covid-19: फिल्म निर्माता अनिल सूरी का कोरोना संक्रमण से निधन, बड़े अस्पतालों ने भर्ती करने से किया था इंकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कर्मयोगी, बेगुनाह और राज तिलक जैसी फिल्मों के निर्माता अनिल सूरी का निधन हो गया है। वे 77 वर्ष के थे और कोविड-19 से संक्रमित थे। फिल्म फेयर डॉट कॉम के अनुसार अनिल के निधन के समाचार की पुष्टि उनके भाई राजीव सूरी ने की। उन्होंने आरोप लगाया कि कई अस्पतालों ने अनिल सूरी को भर्ती करने से मना कर दिया था। राजीव ने बताया कि अनिल सूरी को दो जून को बुखार आया था। अगले ही दिन उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। इस वजह से उनकी स्थिति और खराब हो गई। उन्हें लीलावती और हिंदुजा जैसे अस्पतालों में ले गए लेकिन उन्होंने भर्ती करने से मना कर दिया।
राजीव ने आगे बताया कि बड़े अस्पतालों में बेड नहीं मिलने के बाद उन्हें म्युनिसिपलिटी के अस्पताल में बुधवार रात भर्ती किया गया। वो कोरोना से संक्रमित हो गए थे। गुरुवार डॉक्टरों ने कहा कि कुछ गड़बड़ है और इसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर डाल दिया गया।
बुधवार को वेंटिलेटर पर रखा गया था
वेबसाइट की खबर में यह भी कहा गया है कि अंत में उन्हें एडवांस मल्टीस्पेशलिटी हॉपिटल ले जाया गया। बुधवार को उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन शुक्रवार की शाम लगभग 7 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली।
अनिल सूरी का फिल्मी सफर
अनिल सूरी की बनाई सन् 1978 की फिल्म कर्मयोगी उन दिनों हिट हुई थी। इस फिल्म में राज कपूर, जितेंद्र और रेखा ने अभिनय किया था। उनकी बनाई राज तिलक भी सिनेमाघरों में खूब चली थी। इसमें सुनील दत्त, राज कुमार, हेमा मालिनी, धर्मेद्र, रीना रॉय, सारिका और कमल हासन ने अभिनय किया था।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।