बिजनेस: मारुति सुजुकी को 139 करोड़ रुपये चुकाने के लिए मिला जीएसटी नोटिस

मारुति सुजुकी को 139 करोड़ रुपये चुकाने के लिए मिला जीएसटी नोटिस
  • अग्रणी कार निर्माता मारुति सुजुकी को जीएसटी प्राधिकरण ने कारण बताओ नोटिस भेजा है
  • नोटिस जुलाई 2017 से अगस्त, 2022 की अवधि के लिए कुछ सेवाओं पर रिवर्स चार्ज के आधार पर कर देनदारी के मामले से संबंधित है

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अग्रणी कार निर्माता मारुति सुजुकी को जीएसटी प्राधिकरण ने कारण बताओ नोटिस भेजा है, जिसमें ब्याज और जुर्माने सहित टैक्स के रूप में 139.3 करोड़ रुपये चुकाने को कहा गया है। कंपनी ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि नोटिस जुलाई 2017 से अगस्त, 2022 की अवधि के लिए कुछ सेवाओं पर रिवर्स चार्ज के आधार पर कर देनदारी के मामले से संबंधित है। कंपनी ने कहा कि वह कारण बताओ नोटिस का जवाब देगी।

मारुति सुजुकी ने दावा किया है कि उसे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से एक अनुकूल आदेश मिला है जिसमें जून 2006 से मार्च 2011 की अवधि के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा दायर की गई अपील को 57.2 करोड़ रुपये चुकाने के पहले के मामले में खारिज कर दिया गया था।

कंपनी ने फाइलिंग में आगे कहा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग ने अगस्त 2016 के पहले ट्रिब्यूनल आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की थी, जिसका फैसला कंपनी के पक्ष में आया था जिसमें कुछ सेवाओं पर इनपुट सेवा क्रेडिट की अनुमति दी गई थी और लगाया गया जुर्माना हटा दिया गया था।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   30 Sep 2023 10:49 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story