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Fuel Price: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत, जानें आज के दाम

हाईलाइट
- पेट्रोल और डीजल की कीमतें पुराने स्तर पर बनी हुई हैं
- बुधवार को तेल वितरण कंपनियों ने नहीं किया बदलाव
- छ: दिनों से जारी थी पेट्रोल- डीजल के रेट में कटौती
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार छ: दिनों की गिरावट के बाद आज स्थिरता बनी हुई है। बुधवार (09 अक्टूबर) सुबह भारतीय तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। यानी कि दोनों की ईधन पुराने रेट पर ही उपलब्ध होंगे।
आपको बता दें कि कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के चलते पेट्रोल और डीजल के भाव में गिरावट देखी जा रही है। मंगलवार को पेट्रोल की कीमत में 17 पैसे प्रति लीटर तक और डीजल की कीमत में 10 पैसे प्रति लीटर की कमी आई थी। क्या हैं आज देश के महानगरों में पेट्रोल- डीजल की कीमत, आइए जानते हैं...
पेट्रोल के दाम
इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 73.59 रुपए प्रति लीटर के स्तर पर बनी हुई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 79.20 रुपए प्रति लीटर बेचा जा रहा है। कोलकाता में पेट्रोल का रेट 76.23 रुपए प्रति लीटर के स्तर पर है। जबकि चेन्नई में पेट्रोल का दाम 77.43 रुपए प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गया है।
डीजल के दाम
बात करें डीजल की तो यह दिल्ली में डीजल के दाम 66.81 रुपए प्रति लीटर है। वहीं मुंबई में 70.03 रुपए प्रति लीटर है। इसी तरह कोलकाता में डीजल 69.17 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। जबकि चैन्नई में डीजल की कीमत 70.57 रुपए प्रति लीटर हो गई है।
सुबह 6 बजे तय होते हैं दाम
बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमत को अमेरिकी डॉलर का एक्सचेंज रेट, क्रूड ऑयल की कीमत, ईंधन की मांग और अन्य चीजें प्रभावित करती रहती हैं। जिससे पेट्रोल-डीजल के दाम हर दिन घटते-बढ़ते रहते हैं। पेट्रोल-डीजल की नई कीमत सुबह 6 बजे से लागू हो जाती है। इनकी कीमत में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन सब कुछ जोड़ने के बादल इसकी कीमत लगभग दोगुनी हो जाती है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।