रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी पर नहीं लगेगा GST, CBEC ने बयान जारी कर दिया स्पष्टीकरण

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। मकान खरीदने वालों और बिल्डरों को केंज्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) ने स्पष्ट किया है कि रेडी टू मूव इन (तैयार) फ्लैट्स और मकानों पर GST नहीं लगेगा। ये स्पष्टीकरण लोगों को जागरूक करने के लिए जारी किया गया है ताकि कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ये जान पाएं कि उनकी प्रॉपर्टी पर GST देयता बनती भी है या फिर बिल्डर उनसे जानबूझकर अपने फायदे के लिए जीएसटी GST रहा है। निर्माणाधीन प्रॉपर्टी और तैयार मकानों पर GST की देनदारी के बारे में जारी असमंजस के बीच CBEC ने ट्विटर के जरिए स्पष्टीकरण जारी किया है। इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है, ताकि ग्राहक प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ये जान जाएं कि उनकी प्रॉपर्टी पर GST की दायरे में आ भी रही है या नहीं।
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केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से जारी किए गए स्पष्टीकरण में कहा गया है कि "जैसा कि आप सभी जानते हैं, GST वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगता है, लेकिन रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में न तो किसी वस्तु की सप्लाई हो रही है और न ही किसी सेवा की, ऐसे में इस पर किसी भी तरह का GST लागू नहीं होगा।"
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इसमें आगे कहा गया है कि सीजीएसटी एक्ट 2017 के शेड्यूल-II के पैरा 5(b) के मुताबिक रेडी टू मूव इन और पूरी तरह बन चुकी प्रॉपर्टी पर किसी भी तरह की GST देयता नहीं बनती है। CBEC के मुताबिक अगर खरीदार ने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए पहली जुलाई से पहले ही पूरी पेमेंट कर दी है तो खरीदार को 4.5 फीसद का सर्विस टैक्स देना होगा। हालांकि अगर खरीदार ने बिल्डर को भुगतान 1 जुलाई 2017 या उसके बाद किया हो तो उस पर 12 फीसद की दर से GST लगेगा।
Created On :   15 Dec 2017 11:16 AM IST