जीएसटीआर-3बी को देर से फाइल करने पर 500 रुपये होगा अधिकतम शुल्क

Late filing of GSTR-3B will result in a maximum fee of Rs 500
जीएसटीआर-3बी को देर से फाइल करने पर 500 रुपये होगा अधिकतम शुल्क
जीएसटीआर-3बी को देर से फाइल करने पर 500 रुपये होगा अधिकतम शुल्क

नई दिल्ली, 12 जून (आईएएनएस)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक ली। इस दौरान जीएसटीआर-3बी को विलंब से फाइल करने पर अधिकतम शुल्क की सीमा 500 रुपये तय की गई।

इसके साथ ही जीएसटीआर-3बी के लिए नया विंडो बना है, जिसके जरिए इस फॉर्म को फाइल करने की अवधि एक जुलाई से 30 सितंबर के बीच कर दी गई है।

राष्ट्रव्यापी बंद के बाद शुक्रवार को पहली बार जीएसटी परिषद (काउंसिल) की बैठक हुई। जीएसटी परिषद की ये कुल 40वीं बैठक हुई है।

Created On :   12 Jun 2020 11:31 AM GMT

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