मेहुल चोकसी नहीं आएंगे भारत, बोले- बयान लेना है तो एंटीगुआ आए ED

Mehul Choksi not fit to travel, says lawyer before Mumbai court
मेहुल चोकसी नहीं आएंगे भारत, बोले- बयान लेना है तो एंटीगुआ आए ED
मेहुल चोकसी नहीं आएंगे भारत, बोले- बयान लेना है तो एंटीगुआ आए ED
हाईलाइट
  • PNB में हुए 13700 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी भारत नहीं आ सकता क्योंकि वह बीमार है।
  • प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चोकसी को 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित करने का अनुरोध अदालत से किया था।
  • मुंबई की एक अदालत में चोकसी के वकील संजय ऐबोट ने ये बात कही है।

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पंजाब नेशनल बैंक में हुए 13700 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी भारत नहीं आ सकता क्योंकि वह बीमार है। मुंबई की एक अदालत में चोकसी के वकील संजय ऐबोट ने ये बात कही है। दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चोकसी को "भगोड़ा आर्थिक अपराधी" घोषित करने का अनुरोध अदालत से किया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान संजय ऐबोट ने बताया कि उनके क्लाइंट मेडिकली अनफिट है इसीलिए भारत आकर अदालत में बयान दर्ज नहीं कर सकते।

चोकसी के वकील ने कहा, उनके क्लाइंट के बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिकॉर्ड किए जाए या फिर ED के अधिकारी एंटीगुआ जाकर उनके बयान रिकॉर्ड करें। उनके वकील ने कहा, अगर ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो फिर तीन महीनों का इंतजार करना होगा। इसके बाद अगर उनके क्लाइंट की तबियत सुधर जाती है तो फिर वह बयान दर्ज करवाने के लिए भारत आ जाएंगे। बता दें कि इस साल की शुरुआत में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने लोन फ्रॉड मामले की जांच के दौरान हीरे और विदेश में फ्लैट समेत 218 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त की थी। सितंबर में एंटीगुआ और बारबुडा के विदेश मंत्री ने सुषमा स्वराज को आश्वासन दिया था कि वहां की सरकार इस मामले में पूरा सहयोग करेगी।

गौरतलब है कि भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी ने एंटीगुआ में शरण ली है। भारत की ओर से चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए दो अलग अनुरोध किए गए हैं। एक CBI और दूसरा अगस्त में ED की ओर से अनुरोध भेजा गया था। चोकसी ने 130 देशों में वीजा मुक्त आवाजाही और कारोबार के विस्तार के लिए सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत आवेदन किया था। चोकसी को एंटीगुआ की नागरिकता पिछले साल नवंबर में मिली थी। वह भारत छोड़कर इस साल जनवरी में गया था। चोकसी ने वकील के जरिए दिए बयान में कहा था कि मैंने एंटीगुआ और बरबूडा की नागरिकता के लिए कानूनी तौर पर आवेदन किया था।

एंटिगुआ की नागरिकता हासिल करना बेहद आसान है। बड़ी बात ये है कि पासपोर्ट हासिल करने के लिए वहां मौजूद होना जरूरी नहीं होता है। एंटीगुआ के कानून के मुताबिक, अगर यहां कोई व्यक्ति 4 लाख अमेरिका डॉलर कीमत की प्रॉपर्टी खरीद लेता है तो उसे वहां की नागरिकता मिल जाती है। इसके अलावा अगर कोई कारोबारी यहां 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करता है तो वह भी एंटीगुआ की नागरिकता पा सकता है।

Created On :   17 Nov 2018 12:31 PM GMT

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