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Fuel Price: आज इतने रुपए लीटर बिक रहा पेट्रोल- डीजल, जानें अपने शहर में क्या है रेट
हाईलाइट
- पेट्रोल की कीमत में नहीं हुआ बदलाव
- डीजल की कीमत भी है जस की तस
- आगामी दिनों में बढ़ सकती है कीमत
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी तेल कंपनियां इस पूरे माह रुक- रुक कर पेट्रोल- डीजल (Petrol- Diesel) के दाम बढ़ाती रही हैं। हालात यह हैं कि कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत 90 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गई हैं। देखा जाए तो जनवरी माह की शुरुआत से अब तक 27 दिनों में पेट्रोल के रेट 2.59 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ चुके हैं वहीं डीजल भी 02.35 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हुआ है।
फिलहाल भारतीय तेल विपणन कंपनियों (IOC, HPCL & BPCL) ने आज (गुरुवार 28 जनवरी) पेट्रोल- डीजल की कीमतों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। बता दें कि कल दोनों ईंधन के दाम में 25.25 पैसे की बढ़ोत्तरी की गई थी।
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पेट्रोल की कीमत
इंडियन ऑयल (Indian Oil) की वेबसाइट के अनुसार आज देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 86.30 रुपए प्रति लीटर है। वहीं आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल 92.86 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। बात करें कोलकाता की तो यहां एक लीटर पेट्रोल के लिए आपको 87.69 रुपए चुकाना होंगे। जबकि चैन्नई में पेट्रोल 88.82 रुपए प्रति लीटर में उपलब्ध होगा।
डीजल की कीमत
दिल्ली में डीजल की कीमत 76.48 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में डीजल 83.30 रुपए प्रति लीटर बेचा जा रहा है। कोलकाता में आपको एक लीटर डीजल 80.08 रुपए में उपलब्ध होगा। जबकि चैन्नई में एक लीटर डीजल के लिए आपको 81.71 रुपए चुकाना होंगे।
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ऐसे जानें अपने शहर में ईंधन की कीमत
पेट्रोल-डीजल की रोज की कीमतों की जानकारी आप SMS के जरिए भी जान सकते हैं। इसके लिए इंडियन ऑयल के उपभोक्ता को RSP लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजना होगा। वहीं बीपीसीएल उपभोक्ता को RSP लिखकर 9223112222 नंबर पर भेजना होगा, जबकि एचपीसीएल उपभोक्ता को HPPrice लिखकर 9222201122 नंबर पर भेजना होगा, जिसके बाद ईंधन की कीमत की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।