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पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर, सोमवार से बढ़ने की संभावना

हाईलाइट
- पेट्रोल और डीजल के दाम में रविवार को कोई बदलाव नहीं हुआ
- अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में पिछले एक सप्ताह में 2 डॉलर प्रति बैरल का इजाफा हुआ
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पेट्रोल और डीजल के दाम में रविवार को कोई बदलाव नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से पहले तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में स्थिरता बनाए रखी। हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में पिछले एक सप्ताह में 2 डॉलर प्रति बैरल का इजाफा हुआ है, जिसके बाद आगे पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि की संभावना बनी हुई। कमोडिटी बाजार के जानकार बताते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो सकती है। लोकसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण में रविवार को सात राज्यों की 59 संसदीय सीटों के लिए मतदान हो रहा है।
पिछले सप्ताह के आखिरी सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम में जारी तेजी थम गई, लेकिन बेंट्र क्रूड का भाव 72 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर बना रहा। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, रविवार को दिल्ली, कोलकता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के दाम पूर्ववत क्रमश: 71.03 रुपये, 73.11 रुपये, 76.64 रुपये और 73.72 रुपये प्रति लीटर बने रहे। डीजल के दाम भी चारों महानगरों में पूर्ववत क्रमश: 65.96 रुपये, 67.71 रुपये, 69.11 रुपये और 69.72 रुपये प्रति लीटर पर बने रहे।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।