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PNB SCAM : इंटरपोल ने जारी किया नीरव मोदी के खिलाफ रेडकॉर्नर नोटिस
डिजिटल डेस्क । पंजाब नेशनल बैंक में हुए 13 हजार करोड़ के घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। सीबीआई ने इंटरपोल से नीरव मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया था, जिसे अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने मान लिया है। इंटरपोल की तरफ से जारी इस नोटिस में सभी सदस्य देशों से भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को तुरंत हिरासत में लेने या गिरफ्तार करने का अनुरोध किया गया है।
खबरों के मुताबिक करीब 13 हजार करोड़ रुपए के घोटाले की जांच कर रही सीबीआई की तरफ से उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों से अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी सहमत है। सीबीआई ने इंटरपोल को जो दस्तावेज मुहैया कराए हैं उनमें मुंबई की एक विशेष अदालत की तरफ से जारी किया गया। इसमें गैरजमानती वारंट और दायर आरोपपत्रों की जानकारी सहित अन्य शामिल हैं।
पासपोर्ट रद्द होने के बावजूद कर रहा था कई देशों की यात्रा
गौरतलब है कि भारत सरकार के जरिए नीरव मोदी का पासपोर्ट रद्द करने के बावजूद वो कई देशों की सीमाओं मे दाखिल हुआ, जबकि उसका पासपोर्ट रद्द किए जाने की सूचना इंटरपोल के सेंट्रल डाटाबेस में 24 फरवरी को ही स्वीकृत कर दी गई थी।
पिछले हफ्ते ही विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने सीबीआई और ईडी के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक के दौरान सवाल उठाए गए कि फरवरी में पासपोर्ट रद्द होने के बावजूद नीरव मोदी कैसे एक से दूसरे देश में घूम रहा है।
नोटिस के बाद नीरव मोदी नहीं कर सकेगा विदेश यात्रा
दरसअल सिर्फ पासपोर्ट रद्द होने पर गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। कई देश इसे नहीं मानते, हालांकि ये देश इंटरपोल के जरिए जारी किए गए रेड कॉर्नर नोटिस को जरूर मानते हैं। ऐसे में अब मोदी के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया है। बता दें कि इंटरपोल द्वारा जारी किया गया रेड कॉर्नर नोटिस किसी भी अपराधी को पकड़ने के लिए दुनिया भर में मान्य प्रक्रिया है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।