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Lockdown:आरबीआई ने म्यूचुअल फंड को दी बड़ी राहत

हाईलाइट
- आरबीआई ने म्यूचुअल फंड को दी बड़ी राहत
डिजिटल डेस्क, मुंबई, 27 अप्रैल (आईएएनएस)। कोरोना महामारी के चलते दुनियाभर में चरमराई आर्थिक गतिविधियों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने देश के म्यूचुअल फंड को तरलता के संकट के दौर में बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने सोमवार को एक बड़े फैसले का एलान किया जिसके तहत म्यूचुअल फंड को 50,000 करोड़ रुपये की विशेष तरलता सुविधा यानी स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी प्रदान की गई है।
आरबीआई ने एक बयान में कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पर केंद्रीय बैंक की नजर है और कोविड-19 के आर्थिक असर को कम करने के लिए जरूरी उपाय किए जाएंगे ताकि वित्तीय स्थिरता कायम रहे। म्यूचुअल फंड को दी जाने वाली यह राहत सोमवार यानी 27 अप्रैल से लेकर आगे 11 मई तक लागू रहेगी। आरबीआई के बयान के मुताबिक म्यूचुअल फंड को दी जाने वाली सुविधा को यह फंड अगर इस अवधि से पहले ही समाप्त हो जाता है तो इसे निर्धारित तिथि से पहले ही खत्म माना जाएगा।
केंद्रीय बैंक ने कहा है कि वह निर्धारित रेपो रेट पर 90 दिनों की अवधि के दौरान रेपो का संचालन करेगा। मालूम हो कि बीते सप्ताह ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी फैंकलिन टेंपलटन ने छह म्यूचुअल फंड स्कीम को बंद कर दिया जिससे म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले निवेशकों की चिंता बढ़ गई थी।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।