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सेंसेक्स 298 अंक लुढ़का, निफ्टी 79 अंक (लीड-1)

मुंबई, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)। घरेलू शेयर बाजार में एक दिन की तेजी के बाद गुरुवार को फिर बिकवाली का दबाव बढ़ने से कमजोर करोबारी रुझान देखने को मिला, जिससे सेंसेक्स करीब 298 अंक लुढ़ककर 37880 पर बंद हुआ और निफ्टी भी 79 अंक फिसलकर 11,235 पर ठहरा।
बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सूचकांक सेंसेक्स सुबह 47.72 अंकों की गिरावट के साथ 38,130.23 पर खुला और सत्र के आखिर में 297.55 अंकों यानी 0.78 फीसदी की गिरावट के साथ 37,888.40 पर बंद हुआ। दिनभर के कारोबार के दौरान सेंसेक्स का ऊपरी स्तर 38,130.23 जबकि निचला स्तर 37,802.93 रहा।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 32.8 अंकों की कमजोरी के साथ 11,280.50 पर खुला और 78.75 अंकों यानी 0.70 फीसदी की गिरावट के साथ 11,234.55 पर बंद हुआ। इससे पहले निफ्टी दिनभर के कारोबार के दौरान 11,293.35 तक उछला जबकि इसका निचला स्तर 11,208.55 रहा।
बीएसई का मिडकैप सूचकांक 121.24 अंकों यानी 0.87 फीसदी की गिरावट के साथ 13,748.11 पर बंद हुआ जबकि बीएसई स्मॉलकैप सूचकांक 73.17 अंकों यानी 0.57 फीसदी की गिरावट के साथ 12,723.30 पर बंद हुआ।
बीएसई के 19 सेक्टरों के सूचकांकों में से 13 में गिरावट रही और पांच में तेजी दर्ज की गई जबकि एक सेक्टर का सूचकांक सपाट बंद हुआ। सबसे ज्यादा गिरावट वाले पांच सेक्टरों में बैंक इंडेक्स (2.61 फीसदी), रियल्टी (2.16 फीसदी), वित्त (2.03 फीसदी), धातु (1.54 फीसदी) और ऑटो (1.21 फीसदी) शामिल रहे। वहीं, तेजी वाले सेक्टरों में टेलीकॉम (3.76 फीसदी), ऊर्जा (1.69 फीसदी), टेक (0.24 फीसदी), तेल व गैस (0.08 फीसदी) और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स (0.02 फीसदी) शामिल रहे।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।