PAN Number: 1 अप्रैल से बदल रहा है टैक्स से जुड़ा ये नियम, पैन नंबर नहीं होने पर देना होगा दोगुना टैक्स

Tax will be doubled if PAN number is not given, this rule related to tax is changing from April 1
PAN Number: 1 अप्रैल से बदल रहा है टैक्स से जुड़ा ये नियम, पैन नंबर नहीं होने पर देना होगा दोगुना टैक्स
PAN Number: 1 अप्रैल से बदल रहा है टैक्स से जुड़ा ये नियम, पैन नंबर नहीं होने पर देना होगा दोगुना टैक्स
हाईलाइट
  • PAN नंबर नहीं होने पर 1 अप्रैल से दोगुना टैक्स देना होगा
  • विदेश घूमने के दौरान PAN नंबर आपके खर्चे को बचाएगा
  • सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के फाइनेंस बिल में प्रपेाजल भेजा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। PAN कार्ड यानी पर्मानेंट अकाउंट नंबर, सभी के लिए एक अनिवार्य डॉक्यूमेंट है। हालांकि लोग इसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए ही जरूरी समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विदेश घूमने के दौरान PAN नंबर आपके खर्चे को कई गुना तक बचा सकता है। वहीं पैन कार्ड के ना होने पर अब विदेश घूमने पर ज्यादा कीमत चुकानी होगी। ऐसे में आपके पास PAN नंबर का होना बेहद जरूरी है। 

दरअसल, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के फाइनेंस बिल में एक विशेष प्रोपजल दिया है। इसमें सेक्शन 206C में विदेशी यात्रा पर TCS लगाया गया है। वहीं, अगर पैन नंबर नहीं है तो उस पर दोगुना टैक्स लगेगा। 

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1 अप्रैल से लागू होगा नियम
1 अप्रैल के बाद से केंद्र सरकार विदेश यात्रा के कुल पैकेज पर टीसीएस लगाने जा रही है। जानकारों का मानना है कि विदेशी टूर पैकेज पर टैक्स लगाने से सरकारी खजाने में काफी रकम आ सकती है। वहीं वित्त वर्ष 2020-21 की शुरुआत से विदेश यात्रा पर पांच फीसदी टैक्स चुकाना पड़ सकता है।

इतना देना होगा टैक्स
फाइनेंस बिल के नए नियमों के अनुसार, यदि अब आप विदेश यात्रा करने वाले हैं तो यात्रा के पैकेज पर 5 फीसदी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) आपको अलग से देना होगा।अगरआपके पास PAN नंबर नहीं है, तो टूर पैकेज लेने वाले को कुल पैकेज पर 10 फीसदी यानी कि दोगुना TCS चुकाना होगा।

इतने लोग करते हैं यात्रा
सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो साल में तीन करोड़ लोग विदेश यात्रा करते हैं, जबकि देश में 1.5 करोड़ लोग टैक्स देते हैं।

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अलग से इतना देगा होगा TCS  
उदाहरण के तौर पर यदि किसी टूर पैकेज का खर्च 1 लाख रुपए है तो आपको 5000 रुपए अलग से TCS के रूप में चुकाने होंगे। यह रकम सरकारी खजाने में जाएगी। हालांकि यदि कोई व्यक्ति टूर पैकेज नहीं लेता, इसकी बजाय अपनी विदेश यात्रा के लिए खुद अलग से टिकट लेता है और रहने का इंतजाम करता है तो उसे टीसीएस नहीं देना होगा। टीसीएस कटते ही इनकम टैक्स विभाग के पास इस बात का अलर्ट चला जाएगा।

Created On :   21 March 2020 5:58 AM GMT

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