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ट्विटर इंडिया के प्रमुख तरनजीत सिंह ने पद से दिया इस्तीफा, बालाजी कृष नए चीफ
हाईलाइट
- ट्विटर इंडिया के प्रमुख तरनजीत सिंह ने पद से दिया इस्तीफा
- चार साल से ट्टिटर इंडिया में कार्यरत थे तरनजीत सिंह, 2017 में मिली थी प्रमुख की कमान
- ट्विटर के रेवेन्यू स्ट्रैटजी एंड ऑपरेशंस के प्रमुख बालाजी कृष अब अंतरिम कंट्री हेड होंगे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिछले चार सालों से ट्टिटर इंडिया में कार्यरत तरनजीत सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह मई 2017 से ट्टिटर इंडिया के प्रमुख का पद संभाले हुए थे। तरनजीत ने ट्टीट के माध्यम से अपने इस्तीफे की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ट्विटर के रेवेन्यू स्ट्रैटजी एंड ऑपरेशंस के प्रमुख बालाजी कृष अब अंतरिम कंट्री हेड होंगे। उन्होंने इस संबध में सिलसिलेवार कई ट्टीट किए थे।
Hello everyone, after 4 amazing years, I have decided to move on from @TwitterIndia - from being one of the first @Twitter employees in #India, to building up the sales team from the ground up, to leading our expansion and investments as the India Country Director #AmazingRidepic.twitter.com/qMG4QDvL4a
— Taranjeet Singh (@taranjeet24) September 4, 2018
तरनजीत ने ट्टिटर पर लिखा कि, '' मैं सभी को नमस्कार करता हूं मैं पिछले चार सालों से इस ट्टिटर इंडिया में कार्यरत हूं लेकिन अब इससे आगे बढ़ने का फैसला किया है। ट्विटर इंडिया के पहले कर्मचारियों में से एक होने से लेकर कंपनी की सेल्स टीम को मजबूत करने तक और कंट्री हेड के रूप में कंपनी के विस्तार और निवेश बढ़ाने तक का सफर बेहतरीन रहा."
I'll spend the next month transitioning my country duties to colleague and friend @BalajiKrish, our global head of revenue strategy and operations. He's coming from the US to be interim country lead until my replacement is hired. We'll ensure that @Twitter won't miss a beat here
— Taranjeet Singh (@taranjeet24) September 4, 2018
गौरतलब है कि तरनजीत पहले भारत में ट्विटर के सेल्स एंड मार्किटिंग टीम के प्रमुख थे। जिसके बाद उनके काम को देखते हुए उन्हें ट्विटर इंडिया का प्रमुख बनाया गया। उन्होंने ट्विटर इंडिया में अब तक के अपने सफर के बारे में बात करते हुए कहा कि 'उनका अब तक का ट्विटर इंडिया के साथ का सफर काफी अच्छा रहा, टीम के सभी सदस्यों को धन्यवाद. आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे गर्व है कि मुझे एक बड़ी और अद्भुत टीम का हिस्सा बनने का मौका मिला। मैं अपने आप को बेहद भाग्यशाली मानता हूं। मैं अपने ट्विटर को उसके परिवार का एक हिस्सा बनने का मौका देने के लिए धन्यवाद देता हूं।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।