लोकसभा चुनाव: बाहरी व्यक्तियों के उपविभाग की सीमा में रहने पर प्रतिबंध, धारा 144 लागू

बाहरी व्यक्तियों के उपविभाग की सीमा में रहने पर प्रतिबंध, धारा 144 लागू
  • साइबर सुरक्षा व आईटी प्रबंधन के लिए लगी थी ड्यूटी
  • जिले में धारा 144 लागू
  • चुनाव ड्यूटी से अनुपस्थित सहायक कार्यकारी अभियंता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज

डिजिटल डेस्क, भंडारा/गोंदिया. लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 19 अप्रैल मतदान तथा 4 जून को भंडारा में मतगणना होगी। जिसे देखते हुए जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अंतर्गत मतदान के दिन से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। जिसे देखते हुए अर्जुनी मोरगांव, तिरोड़ा, गोंदिया एवं आमगांव विधानसभा क्षेत्र के मतदाता न रहनेवाले सभी राजनितिक दलों के पदाधिकारी, पार्टी कार्यकर्ता एवं प्रचार के लिए आए सभी स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद भी प्रचार किए जाने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए सहायक निर्वाचन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी गोंदिया पर्वणी पाटील, सहायक निर्वाचन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी तिरोड़ा पूजा गायकवाड, सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं उपविभागीय अधिकारी देवरी कविता गायकवाड तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं उपविभागीय अधिकारी अर्जुनी मोरगांव वरूणकुमार सहारे ने उन्हें प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निम्नानुसार प्रतिबंध के आदेश जारी किए। जिसके तहत जिले के तिरोड़ा-गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में 17 अप्रैल को शाम 6 बजे से तथा अर्जुनी मोरगांव एवं आमगांव विधानसभा क्षेत्र में 17 अप्रैल को दोपहर 3 बजे से विधानसभा क्षेत्र के मतदाता न रहनेवाले सभी राजनितिक दलों के पदाधिकारी, पार्टी कार्यकर्ता, प्रचार की कमान संभालने वाले सभी संबंधित व्यक्ति उसी प्रकार प्रचार कार्य के लिए आने वाले सभी राजनितिक दलों के स्टार प्रचारकों के लिए उपविभाग की सीमा के अंदर रहने पर प्रतिबंध लगाया गया है। उसी प्रकार 5 से अधिक लोगों के एक साथ जमाव पर भी बंदी रहेगी। लेकिन यह शर्त घर-घर चुनाव प्रचार करने के लिए अथवा गृहभेंट करने वालों पर लागू नहीं रहेगी। मतदान समाप्त होने के 48 घंटे से पूर्व स्पीकर के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध होगा। इस संबंध में सभी उपविभागीय अधिकारियों ने धारा 144 के तहत अधिसूचना जारी की है।

चुनाव ड्यूटी से अनुपस्थित सहायक कार्यकारी अभियंता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज

लोकसभा चुनाव के चलते भंडारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के नियंत्रण कक्ष में नियुक्त किए वरिष्ठ सहायक कार्यकारी अभियंता अनुपस्थित रहने पर चुनावी कामों में कोताही बरतने के चलते उनके खिलाफ भंडारा पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया है। आरोपी वरिष्ठ सहायक कार्यकारी अभियंता का नाम आशीष मोतीराम राऊत(45) बताया गया है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार वरिष्ठ सहायक कार्यकारी अभियंता आशीष मोतीराम राऊत की लोकसभा चुनाव के चलते भंडारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के नियंत्रण कक्ष में 1 से 19 अप्रैल तक सुबह 8 बजे से रातत 8 बजे तक साइबर सुरक्षा व आईटी प्रबंधन के लिए ड्यूटी लगी थी, लेकिन आशीष राऊत यह 3 से 6 अप्रैल तक तथा 11 से 14 अप्रैल तक अनुपस्थित रहे। चुनावी कामों में कोताही बरतने पर वरिष्ठों के आदेश से मंडल अधिकारी पृथ्वीराज विट्‌ठल अहिर द्वारा दर्ज शिकायत पर भंडारा पुलिस थाने में आरोपी आशीष राऊत के खिलाफ धारा 134 जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले की जांच पुलिस उपनिरीक्षक अनंता गारमोडे कर रहे है ।

Created On :   17 April 2024 1:55 PM GMT

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