भंडारा: जुआ और शराब अड्डों पर छापे, कार्रवाई में 1.84 लाख रुपए का माल किया गया जब्त

जुआ और शराब अड्डों पर छापे, कार्रवाई में 1.84 लाख रुपए का माल किया गया जब्त
  • जिला पुलिस की टीम ने की कार्रवाई
  • कुख्यात अपराधी को दो माह के लिए किया गया तड़ीपार

डिजिटल डेस्क, भंडारा जिले में चल रहे जुआ तथा शराब अड्डों पर पुलिस विभाग द्वारा सोमवार, 19 फरवरी को छापामार कार्रवाई कर लगभग 1 लाख 84 हजार 830 रुपए का माल जब्त किया गया। इस मामले में पुलिस विभाग ने संबंधित आरोपियों पर महाराष्ट्र जुआबंदी कानून तथा शराबबंदी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जवाहरनगर पुलिस स्टेशन के तहत की गई कार्रवाई में ग्राम सावरी निवासी आरोपी दिपक नत्थु रामटेके (51), आरोपी प्रमंतिक पंचम रामटेके (26), ग्राम गोपिवाडा निवासी आरोपी सचिन प्रभाकर उके (30) और ग्राम कोंढी निवासी आरोपी गौतम रामचंद्र बोरकर (42) के खिलाफ धारा 12 (ब) महाराष्ट्र जुआ बंदी कानून के तहत अपराधियों पर मामला दर्ज किया गया। भंडारा पुलिस ने राममंदिर वार्ड निवासी आरोपी सतिश हरिचंद निपाने (49), कारधा पुलिस की कार्रवाई में आंबाडी निवासी आरोपी स्वप्निल भरत कानेकर (32) पर मामला दर्ज किया गया। इसी तरह तुमसर पुलिस ने रविदास वार्ड निवासी आरोपी आकाश प्रकाश डोंगरे(29) के खिलाफ कार्रवाई कर आरोपियों पर अपराध दर्ज किया गया। महाराष्ट्र शराब बंदी धारा 65 (इ) के तहत आरोपियों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई। यह सभी कार्रवाई एसपी लोहित मतानी, अप्पर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकाडे के मार्गदर्शन में की गई। जवाहरनगर, भंडारा, कारधा और तुमसर के थानेदार एवं पुलिस अंमलदार ने की है।

कुख्यात अपराधी को दो माह के लिए किया गया तड़ीपार

उधर गोंदिया के उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी ने एक कुख्यात अपराधी को दो माह के लिए जिले से तड़ीपार करने की कार्रवाई की है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शहर थानांतर्गत छोटा गोंदिया निवासी आरोपी प्रकाश उर्फ पप्पू हसनलाल टेंभरे (29) के खिलाफ गोंदिया शहर पुलिस थाने में डकैती, लूटपाट, विवाद कर मारपीट करने, दंगा करने, फिरौती मांगने, फिरौती के लिए अपहरण करने, धमकी देने जैसे 15 गंभीर मामले दर्ज है। आरोपी के खिलाफ शहर पुलिस द्वारा प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के अलावा वर्ष 2016 में एक वर्ष के लिए एवं 2019 में 6 माह के लिए तड़ीपार किया गया था। बावजूद उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ। आरोपी की अपराधिक प्रवृत्ती के कारण परिसर के लोगों के मन में दहशत निर्माण होने तथा उसके कृत्यों से परिसर की सार्वजनिक शांती एवं कानून व्यवस्था खतरे में पड़ने के चलते गोंदिया शहर पुलिस निरीक्षक ने उसे गोंदिया जिले की सीमा से बाहर करने संबंधी प्रस्ताव क्र. 5/2023 उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी के समक्ष मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया था। उपविभागीय अधिकारी के आदेश पर गोंदिया के प्रभारी उपविभागीय पुलिस अधिकारी प्रमोद मडामे ने प्रस्ताव की प्राथमिक जांच पूर्ण कर उक्त आरोपी को जिला बदर करने की सिफारिश की थी। जिस पर उपविभागीय दंडाधिकारी गोंदिया ने आरोपी को दो माह के लिए गोंदिया-भंडारा-बालाघाट जिले की सीमा से बाहर करने संबंधी आदेश जारी किए है। आदेश की प्रति आरोपी को तामिल कर उसे दो माह के लिए जिला बदर कर दिया गया है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक चंद्रकांत सुर्यवंशी एवं गोंदिया शहर पुलिस की टीम ने की है।


Created On :   20 Feb 2024 11:37 AM GMT

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