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5 माह में बगैर टिकट यात्रा करने वालों से भोपाल मंडल रेल्वे ने वसूला 14 करोड़ से अधिक का जुर्माना
- स्टेशन प्लेटफॉर्म पर प्रवेश के लिए यात्रा टिकट या प्लेटफॉर्म टिकट होना आवश्यक
- प्रतिक्षा सूची ई-टिकट पर यात्रा करने की अनुमति नहीं है
- किराया एवं बतौर जुर्माना सहित रुपये 7,90,41,670 वसूल किया गया
डिजिटल डेस्क,भोपाल। भोपाल मण्डल में बिना टिकट यात्रियों की सघन टिकट जांच लगातार जारी है। जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम पांच माह (अप्रैल से अगस्त 2023 तक) में बिना टिकट/अनुचित टिकट एवं बिना बुक कराए सामान लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों की सघन टिकट जांच के दौरान बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों के 181457 मामले पकड़े गए, जिनसे किराया एवं बतौर जुर्माना सहित रुपये 14,26,61,980 वसूल किया गया। अनियमित टिकट यात्रियों के 166165 मामले पकड़े गए, जिनसे किराया एवं बतौर जुर्माना सहित रुपये 7,90,41,670 वसूल किया गया। इसी प्रकार बिना बुक कराए सामान के साथ यात्रा करने के 1730 मामले पकड़े गए, जिनसे रुपये 3,24,450वसूला गया।
इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम पांच माह (अप्रैल से अगस्त 2023 तक) की अवधि में बिना टिकट, अनियमित टिकट एवं बिना बुक कराए सामान लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों के कुल 349352 मामले पकड़े गए, जिनसे कुल रुपये 22,20,28,100 रेल राजस्व प्राप्त हुआ।
यात्रियों से अनुरोध है कि उचित टिकट लेकर ही यात्रा करें, प्रतिक्षा सूची ई-टिकट पर यात्रा करने की अनुमति नहीं है। इसी प्रकार प्लेटफॉर्म टिकट भी यात्रा के लिए अनुमत नहीं है। अत: प्रतीक्षा सूची ई-टिकट अथवा प्लेटफॉर्म टिकट लेकर यात्रा न करें। स्टेशन प्लेटफॉर्म पर प्रवेश के लिए यात्रा टिकट या प्लेटफॉर्म टिकट होना आवश्यक है।
Created On :   5 Sept 2023 10:19 PM IST