MP News: रिटायर्ड अधिकारी को दिया वर्ष 1971 से पदोन्नति का लाभ, अब सरकार देगी एरियर

रिटायर्ड अधिकारी को दिया वर्ष 1971 से पदोन्नति का लाभ, अब सरकार देगी एरियर

भास्कर ब्यूरो, भोपाल। राज्य सरकार ने वाणिज्यिक कर विभाग के रिटायर्ड विक्रय कर अधिकारी विश्वामित्र प्रसाद गर्ग को वर्ष 1971 से पदोन्नति का लाभ दिया है तथा इस अवधि का उन्हें एरियर भी स्वीकृत किया गया है। यह कार्यवाही उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट याचिका में 18 नवम्बर 2024 को दिये निर्णय के पालन में की गई है।

राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार, तत्कालीन विक्रयकर अधिकारी विश्वामित्र प्रसाद गर्ग को दिनांक 4 जून 1971 से सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, दिनांक 21 जून 1979 से उपायुक्त वाणिज्यिक कर एवं दिनांक 23 सितम्बर 1985 से अपर आयुक्त वाणिज्यिक कर के पद पर काल्पनिक पदोन्नतियां प्रदान की हैं तथा पदोन्नतियों पश्चात के देय वेतन/भत्ते एरियर्स सहित लाभ प्रदान किये जाने हेतु वाणिज्यिक कर विभाग में सांख्येत्तर पद सृजित किये जाने का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया है कि यह प्रकरण किसी अन्य प्रकरण के लिये पूर्व उदाहरण नहीं माना जायेगा।

जीपी माली को भी मिला लाभ

इधर राज्य सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के रिटायर्ड अधिकारी जीपी माली एवं विन्द्रा प्रसाद द्विवेदी को भी लाभ दिया है। दोनों को दिनांक 9 दिसम्बर 2020 से वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान किए जाने हेतु प्रवर श्रेणी वेतनमान में निर्धारित अर्हकारी सेवा अवधि में 2 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। यह कार्यवाही भी उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दो रिट याचिकाओं दिनांक 29 नवम्बर 2023 कारे पारित आदेश के पालन में इस शर्त के साथ की गई गई है कि सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाने वाली विशेष-अनुमति याचिका के यह अध्यधीन रहेगी एवं इन प्रकरणों को पूर्व उदाहरण के रुप में नहीं माना जायेगा।

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