- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- छतरपुर
- /
- शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने...
बड़ामलहरा न्यूज: शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने पर तीन शिक्षकों को कलेक्टर के आदेश पर डीईओ ने किया निलंबित

डिजिटल डेस्क बड़ामलहरा/छतरपुर जिले में शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही एवं अनुशासनहीनता के मामलों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर मृणाल मीणा के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी पी.के. रैकवार ने तीन शिक्षकों के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की है। सोशल मीडिया एवं विभिन्न समाचार माध्यमों पर प्रसारित वीडियो एवं संबंधित छायाचित्रों के आधार पर प्रथमदृष्टया प्रकरण सामने आने पर यह कार्रवाई की गई है। विद्यार्थियों के समक्ष शाला समय में सोने के मामले में दो शिक्षक निलंबित हरपालपुर अंतर्गत शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला बोदी में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक राघवेन्द्र सिंह के शासकीय सेवा के कर्तव्य समय में विद्यार्थियों के समक्ष सोने का वीडियो एवं संबंधित छायाचित्र सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए थे। इसी प्रकार शासकीय प्राथमिक शाला कदारी में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक रेखा मानव के 15 सितंबर 2026 को शाला समय में विद्यार्थियों के समक्ष सोने का वीडियो भी प्रसारित हुआ।
दोनों प्रकरणों को अत्यन्त आपत्तिजनक मानते हुए प्रथमदृष्टया शासकीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही, उपेक्षा एवं असावधानी का मामला पाया गया। दोनों शिक्षकों के कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के प्रावधानों के प्रतिकूल पाए जाने तथा प्रकरणों में विधिवत नियमित जांच की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई।
राघवेन्द्र सिंह, प्राथमिक शिक्षक, शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला बोदी, संकुल शासकीय बा. उ.मा.वि. हरपालपुर, जिला छतरपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका निलंबन मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, राजनगर निर्धारित किया गया है।
इसी प्रकार रेखा मानव, प्राथमिक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला कदारी, संकुल शासकीय उ.मा.वि. क्रमांक-2 छतरपुर, जिला छतरपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका निलंबन मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, बिजावर निर्धारित किया गया है।
जुआ खेलने के वीडियो के प्रसारित होने पर प्राथमिक शिक्षक निलंबित
राजनगर विकासखण्ड के शासकीय प्राथमिक शाला भवानीपुरा में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक दशराज सिंह परमार से संबंधित वीडियो भी सोशल मीडिया एवं विभिन्न समाचार माध्यमों पर प्रसारित हुआ। वीडियो में श्री परमार ग्राम कुरेला बस स्टेण्ड के पास स्थित राजा कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान में अन्य व्यक्तियों के साथ ताश खेलते दिखाई दे रहे हैं।
प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए प्रथमदृष्टया शासकीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही, उपेक्षा एवं असावधानी का मामला पाया गया। दशराज सिंह परमार का उक्त कृत्य उनके पदीय दायित्वों एवं शासकीय कर्तव्यों के अनुकूल नहीं पाए जाने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। प्रकरण में विधिवत नियमित जांच की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। देशराज सिंह परमार, प्राथमिक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला भवानीपुरा, संकुल शासकीय बा. उ.मा.वि. राजनगर, जिला छतरपुर का निलंबन मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, बड़ामलहरा निर्धारित किया गया है।
निलंबित तीनों शिक्षकों को निलंबन अवधि में मध्यप्रदेश मूलभूत नियम 54 के प्रावधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।
Created On :   20 Sept 2026 4:39 PM IST












