Chhindwara News: जहरीला कफ सिरप..श्रीसन कंपनी के मालिक और केमिस्ट की जमानत खारिज

जहरीला कफ सिरप..श्रीसन कंपनी के मालिक और केमिस्ट की जमानत खारिज
मप्र शासन के वकीलों द्वारा जमानत का विरोध किया गया

Chhindwara News: तमिलनाडु में कोल्ड्रिफ कफ सिरप बनाने वाली श्रीसन कंपनी के मालिक रंगनाथन और केमिस्ट के.माहेश्वरी की जमानत याचिका बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय परासिया द्वारा खारिज कर दी गई है।

वहीं हाई कोर्ट जबलपुर में डॉ. प्रवीण सोनी समेत अन्य आरोपियों की जमानत पर न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा है। अक्टूबर माह में अपनी गिरफ्तारी के बाद रंगनाथन और माहेश्वरी की ओर से जमानत के लिए पहली बार याचिका दायर की गई थी।

वहीं हाई कोर्ट जबलपुर में डॉ प्रवीण सोनी, उनकी पत्नी ज्योति सोनी और राजेश जैन की जमानत याचिका पर न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा है। जहरीले कफ सिरप से मृत बच्चों के परिजनों की ओर से अधिवक्ता संजय पटोरिया ने बताया कि एडीजे कोर्ट परासिया में जहरीले कफ सिरप मामले के आरोपी रंगनाथन और माहेश्वरी की जमानत के आवेदन पर सुनवाई में पीठासीन अधिकारी एडीजे गौतम कुमार गुजरे ने दोनों जमानत याचिका पर अलग-अलग बहस सुनी। पीड़ित परिवारजनों के वकील की ओर से आपत्ति लगाई गई।

मप्र शासन के वकीलों द्वारा जमानत का विरोध किया गया। न्यायालय द्वारा रंगनाथन की जमानत याचिका के बाद माहेश्वरी की जमानत याचिका खारिज की गई। अभी रंगनाथन और माहेश्वरी को जिला जेल में ही रहना होगा।

Created On :   22 Jan 2026 1:23 PM IST

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