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Vyapam Scam: सुप्रीम कोर्ट ने व्यापमं घोटाले में सीबीआई और राज्य शासन को शपथ पत्र दाखिल करने के दिए आदेश

डिजिटल डेस्क, भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और मप्र शासन को आदेश जारी कर कहा कि व्यापमं घोटाले पर की गई शिकायत पर जांच और चार्जशीट की स्पष्ट जानकारी दें। इस बाबत शपथ पत्र भी दाखिल करें। व्यापमं के कई प्रकरणों के शिकायतकर्ता और पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने बताया कि उन्होंने हाई कोर्ट, इंदौर बैंच में लगाई गई याचिका को खारिज करने पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य शासन और सीबीआई को नोटिस जारी किया था। जवाब नहीं देने पर न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायाधीश एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने सीबीआई और राज्य शासन को आदेश दिया कि पारस सकलेचा की शिकायत पर अभी तक की गई जांच और चार्जशीट पर विस्तार से स्पष्ट जानकारी देते हुए शपथ पत्र पेश करें । सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी ।सकलेचा की ओर से वरिष्ठ अभिभाषक विवेक तन्खा , सर्वम रितम खरे , विपुल तिवारी तथा इंद्रदेव सिंह एवं शासन की ओर से अतिरिक्त एडवोकेट जनरल श्रीधर पोटराजू , सीबीआई की और से दविंदर पाल सिंह ने न्यायालय में पक्ष रखा ।
सीबीआई , एसटीएफ ले चुकी है सकलेचा के बयान
उल्लेखनीय है कि पीएमटी परीक्षा और अन्य परीक्षाओं में अनियमितता को लेकर एसटीएफ ने 27 नवंबर 2014 को समाचार पत्रों में जारी विज्ञापन पर पारस सकलेचा ने दस्तावेज सहित शिकायत 11 दिसंबर 2014 को पेश की। सुप्रीम कोर्ट ने जून 2015 में व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई द्वारा कराए जाने के आदेश पर सकलेचा ने 14 जुलाई 2015 को नई दिल्ली में सीबीआई को दस्तावेज सहित 320 पेज की शिकायत की। सीबीआई ने 27 मई 2015 को सकलेचा की शिकायत को कार्रवाई करने के लिए मुख्य सचिव को भेज दिया । एसटीएफ ने 22 जून 2015 को प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को पत्र लिखकर 14 बिंदु पर जवाब मांगा। एसटीएफ ने 11 सितंबर से 13 सितंबर 2019 तक सकलेचा के बयान फिर दर्ज किये। सीबीआई , एसटीएफ और मुख्य सचिव द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर सकलेचा द्वारा 2023 में इंदौर हाई कोर्ट में दायर पिटीशन को न्यायालय ने अप्रैल 2024 में इस आधार पर खारिज किया कि सकलेचा प्रभावित पक्ष नहीं है। हाई कोर्ट के आदेश को सकलेचा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
Created On :   27 March 2026 8:36 PM IST












