स्टेट बार चुनाव: गतिरोध हुआ खत्म, जस्टिस दिवाकर कमेटी की देखरेख में होगा चुनाव

रिटर्निंग ऑफिसर जस्टिस पालो ने जारी किया कार्यक्रम, 12 मई से होगी वोटिंग

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्यप्रदेश के प्रतिष्ठित चुनाव को लेकर विगत दो दिनों से चल रहा गतिरोध समाप्त हो गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई-पॉवर्ड इलेक्शन सुपरवाइजरी कमेटी के चेयरमैन जस्टिस सुधांशु धूलिया ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है िक जस्टिस प्रितिंकर दिवाकर की अध्यक्षता वाली कमेटी ही चुनाव कराएगी।

चुनाव की प्रक्रिया में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अब कोई दखल नहीं रहेगा। जस्टिस धूलिया ने यह भी स्पष्ट किया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कराने के लिए एक हाई-पावर्ड इलेक्शन कमेटी बनाई है, तो चुनावों का सुपरविजन, डायरेक्शन और कंट्रोल, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट भी शामिल है, सब कुछ उस कमेटी को ही करना होगा।

जस्टिस दिवाकर की कमेटी में पूर्व न्यायाधीश केके त्रिवेदी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ को सदस्य बनाया गया है। जस्टिस दिवाकर द्वारा चुनाव अधिकारी बनाये गए जस्टिस एसके पालो ने अपना चुनाव का पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसके मुताबिक 12 मई को वोटिंग शुरू होगी और वोटों की गिनती 16 जून से शुरू होगी।

आज जारी होगी अधिसूचना

चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 27 फरवरी को चुनाव की अधिसूचना जारी की जायेगी। इसके बाद 16 मार्च को प्रारम्भिक मतदाता सूची का प्रकाशन कर 24 मार्च तक आपत्तियां बुलाई जाएंगी। आपत्तियों का निराकरण करने के बाद एक अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। आठ से 10 अप्रैल तक उम्मीदवार अपने नामांकन दाखिल कर सकेंगे।

20 अप्रैल से 22 अप्रैल की शाम 4 बजे तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद 22 अप्रैल की शाम 5 बजे उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की जायेगी। 12 मई को मतदान होगा और फिर 16 जून से वोटों की गिनती शुरू होगी। चुनाव समिति के सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के तहत स्टेट बार चुनाव से जुड़ा कोई भी मुद्दा देश की किसी भी अदालत में नहीं जाएगा। चुनाव से जुड़ी कोई भी आपत्ति या समस्या का निराकरण हाई-पाॅवर्ड इलेक्शन कमेटी ही करेगी।

Created On :   27 Feb 2026 6:51 PM IST

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