अदालत: पत्नी को रोड एक्सिडेंट में गंवाने वाले डॉक्टर को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत

पत्नी को रोड एक्सिडेंट में गंवाने वाले डॉक्टर को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत
  • अदालत ने हर्जाना के रूप में अतिरिक्त राशि 35 लाख देने का दिया निर्देश
  • पत्नी को रोड एक्सिडेंट में गंवाने वाले डॉक्टर को राहत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पत्नी को रोड एक्सिडेंट में गवाने वाले डॉ.सुनील शंकर पाटिल को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें बीमा कंपनी को 1 करोड़ 31 लाख 37 हजार 171 रुपए के साथ हर्जाना के रूप में अतिरिक्त राशि 35 लाख रुपए देने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति ए.एस.चंदूरकर और न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की खंडपीठ के समक्ष डॉ.सुनील शंकर पाटिल की ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती देने की याचिका पर सुनवाई हुई।

याचिका में दावा किया गया कि याचिकाकर्ता पाटिल 3 जनवरी 2011 को मारुति से अपनी पत्नी माधुरी एस.पाटिल के सांगली से पुणे जा रहे थे। इस दौरान की ओर यात्रा कर रहे थे। पुणे बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर वेले गांव के पास उनकी कार की इनोवा कार से टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में याचिकाकर्ता और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी पत्नी माधुरी की मौत हो गयी।

डॉ.पाटिल ने 3 मई 2011 एम.वी.अधिनियम की धारा 166 के तहत ट्रिब्यूनल के समक्ष 3 करोड़ 69 लाख 20 हजार रुपए मुआवजे की मांग की और आवेदन की तारीख से पूरी राशि की वसूली तक 12 फीसदी प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का दावा किया। यह मुआवजे की राशि इनोवा और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के मालिकों के खिलाफ थी।

ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में बीमा कंपनी को 1 करोड़ 31 लाख 37 हजार 171 रुपए याचिकाकर्ता को देने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती देते हुए मुआवजे की रकम के साथ हर्जाना के रूप में अतिरिक्त राशि की मांग की। खंडपीठ ने ट्रिब्यूनल के मुआवजे की रकम को बरकरार रखते हुए याचिकाकर्ता को हर्जाना के रूप में अतिरिक्त राशि 35 लाख रुपए देने का बीमा कंपनी को निर्देश दिया है।




Created On :   28 March 2024 3:50 PM GMT

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