अदालत में सरकार: आईआईएफएल की संपत्तियों को कुर्क करने 4 सप्ताह में नोटिस जारी करने का आश्वासन

आईआईएफएल की संपत्तियों को कुर्क करने 4 सप्ताह में नोटिस जारी करने का आश्वासन
  • अदालत ने गृह विभाग के प्रधान सचिव को किया था तलब
  • आईआईएफएल की संपत्तियों को कुर्क करने का मामला
  • 4 सप्ताह में नोटिस जारी करने का बॉम्बे हाई कोर्ट को दिया आश्वासन

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट को आश्वासन दिया कि 5600 करोड़ रुपए के एनएसईएल घोटाले में आईआईएफएल की संपत्तियों को कुर्क करने के लिए 4 सप्ताह में नोटिस जारी की जाएगी। अदालत ने इस मामले में सरकार के हलफनामे पर असंतोष व्यक्त करते हुए गृह विभाग के प्रधान सचिव अनूप कुमार सिंह को तलब किया था।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ के समक्ष करोड़ों रुपए के नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) घोटाले में निवेशक विश्वनिधि डालमिया निवेशक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान गृह विभाग के प्रधान सचिव अनूप कुमार सिंह पेश हुए। सिंह ने खंडपीठ को आश्वासन दिया कि सरकार कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए चार के भीतर आईआईएफएल की जब्त संपत्तियों की कुर्की के लिए नोटिस जारी करेगा।

याचिकाकर्ताओं ने याचिका में निवेशकों के हितों की सुरक्षा (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) अधिनियम के तहत आईआईएफएल, उसके प्रमोटरों और निदेशकों की संपत्तियों की कुर्की की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि आईआईसीएल ने निवेशकों को एनएसईएल प्लेटफॉर्म पर निवेश करने का लालच दिया, जिससे उन्हें काफी नुकसान हुआ।

पिछले साल 15 दिसंबर समन्वय पीठ ने सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव को याचिका में उठाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक हलफनामा दाखिल करने और जवाब में घोटाले के खिलाफ उठाए जाने वाले कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। अदालत ने पाया कि सरकार ने निर्धारित 6 सप्ताह की समय सीमा के बावजूद उसके निर्देश का पालन नहीं किया। एनएसईएल को 2013 में 5600 करोड़ रुपए के भुगतान में धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा, जब एक्सचेंज 13000 ट्रेडिंग ग्राहकों को भुगतान करने में विफल रहा।

Created On :   20 March 2024 4:14 PM GMT

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