मर्डर: प्रेम विवाह किया, चरित्र पर संदेह कर पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद

प्रेम विवाह किया, चरित्र पर संदेह कर पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद
  • 4 महीने पहले किया था विवाह
  • 15 दिन पहले हुआ था दोनों में विवाद
  • ललित चरित्र पर करता था संदेह

डिजिटल डेस्क, नागपुर। पत्नी के चरित्र पर संदेह कर उसकी हत्या करने वाले पति ललित समेलाल मारकांडे (25), मूलत: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ निवासी को सत्र न्यायालय ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्या. दिनेश सुराणा ने यह फैसला दिया। हत्या के 4 माह पूर्व दोनों ने प्रेम विवाह किया था। पुलिस ने आरोपी के रिश्तेदार भिखम टंडन, उमिया, एमआईडीसी निवासी की शिकायत पर मामला दर्ज किया था।

यह है मामला : ललित घटना से तीन साल पूर्व मजदूरी करने भिखम टंडन के पास आया था। ललित, भिखम के साथ आरामशीन में एक कमरे में उसके परिवार के साथ रहता था। भिखम के माता-पिता भांडेवाड़ी में किराए से रहते थे। वहां भिखम और ललित आते-जाते रहते थे। इस दौरान वहां रहने वाली ज्योति से ललित का प्रेम प्रकरण शुरू हुआ। इसके चलते भिखम और उसके परिवार ने दोनों की 17 अक्टूबर 2020 को शादी करवा दी। पश्चात दोनों भिखम के यहां रहते थे और आरामशीन के ऑफिस में सोते थे। 15 फरवरी 2021 को रात करीब 11 बजे ज्योति और ललित सोने के लिए चले गये। पश्चात आधी रात को ललित ने डंडे से ज्योति के चेहरे और सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। 16 फरवरी को सुबह 6.30 बजे भिखम का बेटा जब उन्हें उठाने के गया, तो वहां ज्योति खून से लथपथ पड़ी थी। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी ललित को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। सरकार की ओर से एड. आसावरी परसोडकर ने पैरवी की।

घटना के 15 दिन पहले हुआ था झगड़ा :घटना के 15 दिन पहले ललित और ज्योति में झगड़ा हुआ था। ललित, ज्योति के चरित्र पर संदेह करता था। इसके चलते ललित ने ज्योति के साथ मारपीट करने पर भिखम ने ज्योति को मायके पहुंचा दिया था। मायके वालों ने समझौता कर 15 दिन बाद ज्योति को घर लाकर छोड़ा था।

Created On :   20 March 2024 7:47 AM GMT

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