याचिका दायर: विद्यापीठ के कुलगुरु पर मानहानि का मुकदमा

विद्यापीठ के कुलगुरु पर मानहानि का मुकदमा
प्रो. मोहन काशीकर की न्यायालय में याचिका

डिजिटल डेस्क, नागपुर। नागपुर विद्यापीठ के राजनीति विज्ञान विभाग के पूर्व प्रमुख और सेवानिवृत्त प्रोफेसर मोहन काशीकर ने कुलगुरु डॉ. सुभाष चौधरी पर मानहानि को लेकर 50 लाख रुपए नुकसान भरपाई का मुकदमा दायर किया है। इस मामले पर वरिष्ठ दीवानी एवं सत्र न्यायालय में हुई सुनवाई में कोर्ट ने डॉ. सुभाष चौधरी को नोटिस जारी करते हुए 18 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

कुलगुरु चौधरी को लिखित माफी मांगनी पड़ी थी : याचिका के अनुसार, साल 2020 में कुलगुरु डॉ. सुभाष चौधरी ने आधारहीन कारण बताते हुए प्रो. काशीकर को विभाग प्रमुख पद से हटा दिया। उनकी वेतन वृद्धि रोक दी और विभागीय जांच के आदेश दिए गए। इसके विरोध में प्रो. काशीकर ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने अक्टूबर-2022 में प्रो. काशीकर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया गया कि प्रो. काशीकर के खिलाफ कुलगुरु डॉ. सुभाष चौधरी द्वारा की गई कार्रवाई गैर कानूनी और कुलगुरु के अधिकारों का उल्लंघन करने वाली है। कोर्ट ने विद्यापीठ अादेश दिया की प्रो. काशीकर की रुकी हुई वेतन वृद्धि को विभाग प्रमुख पद पर बरकरार रखते हुए 7 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करें। इसके अलावा, कुलगुरु को अदालत में लिखित माफी मांगनी पड़ी थी।

सामाजिक छवि धूमिल हुई : इसी पृष्ठभूमि में अब प्रो. काशीकर का दावा है कि, कुलगुरु डॉ. सुभाष चौधरी ने पद का दुरुपयोग, प्रतिशोध की भावना और लापरवाही भरी कार्रवाई की है। इस कारण मुझे बदनाम किया गया, मेरी सामाजिक छवि धूमिल हुई, विद्यापीठ में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर के रूप में प्रतिष्ठा, मानसिक और शारीरिक पीड़ा, वित्तीय हानि और भविष्य के अनुबंधों में बाधा उत्पन्न हुई। इन सभी मानहानि के मुआवजे के तौर प्रो. काशीकर ने डॉ. सुभाष चौधरी पर यह नुकसान भरपाई का मुकदमा दायर किया है।

Created On :   12 Dec 2023 6:00 AM GMT

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