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Mumbai News: राऊत के मानहानि मामले में सांसद राणे ने खुद को निर्दोष बताया, चलेगा मुकदमा

- सोमवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुए नारायण राणे
- भाजपा सांसद राणे ने खुद को निर्दोष बताया, चलेगा मुकदमा
Mumbai News. शिवसेना (उद्धव) नेता संजय राऊत द्वारा दायर मानहानि के मामले में भाजपा सांसद नारायण राणे सोमवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष पेश हुए। इस दौरान राणे ने खुद को निर्दोष बताया। इस मामले में कार्यवाही 11 नवंबर से मजिस्ट्रेट अदालत में गवाहों के बयान के साथ शुरू होगी। राऊत ने राणे के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें राणे पर 15 जनवरी 2023 को भांडुप में आयोजित कोंकण महोत्सव के दौरान ‘अपमानजनक, दुर्भावनापूर्ण और झूठे' बयान देने का आरोप लगाया था। भाजपा नेता ने कथित तौर पर कहा था कि राऊत का नाम मतदाता सूची में नहीं है और जब वह (राणे) शिवसेना (अविभाजित) में थे तब उन्होंने राऊत को राज्यसभा में निर्वाचित कराने में मदद की थी। राऊत ने राणे के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत कार्रवाई की मांग की थी।
सोमवार को नारायण राणे अपने वकील के साथ न्यायिक मजिस्ट्रेट (मझगांव अदालत) एए कुलकर्णी के समक्ष पेश हुए और खुद को निर्दोष बताया। इससे पहले मजिस्ट्रेट अदालत ने अप्रैल में राऊत की शिकायत का संज्ञान लेते हुए राणे को समन जारी किया था। राणे ने विशेष एमपी/एमएलए अदालत में समन को चुनौती देते हुए कहा था कि उनके खिलाफ कोई मानहानि का मामला नहीं बनता। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट ने बिना कोई कारण बताए या न्यायिक विवेक का प्रयोग किए समन जारी किया। विशेष अदालत ने राणे की याचिका को खारिज कर दिया था। विशेष अदालत ने पाया था कि प्रथम दृष्ट्या राणे के बयान झूठे थे और सार्वजनिक रूप से दिए गए थे।
Created On :   25 Aug 2025 10:00 PM IST