राज्य में उत्पादित खादी वस्तुओं की फुटकर बिक्री पर 5 प्रतिशत की छूट, छूट 31 दिसम्बर तक प्रभावी रहेगी

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राज्य में उत्पादित खादी वस्तुओं की फुटकर बिक्री पर 5 प्रतिशत की छूट, छूट 31 दिसम्बर तक प्रभावी रहेगी

डिजिटल डेस्क, जयपुर। 5 अक्टूबर। महात्मा गाँधी की 150वीं जन्मशताब्दी के उपलक्ष्य में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत केवल राज्य में उत्पादित खादी वस्तुओं की फुटकर बिक्री पर राज्य सरकार द्वारा 5 प्रतिशत की दर से रिबेट (छूट) दी गई है। यह छूट अक्टूबर से शुरू हो गई है जो 31 दिसम्बर तक प्रभावी रहेगी। संयुक्त शासन सचिव, उद्योग विभाग श्री चिन्मयी गोपाल ने बताया कि यह छूट खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा पंजीकृत खादी संस्था/समिति द्वारा संचालित बिक्री भण्डार, उत्पादन केन्द्र व प्रदर्शनियाें पर देय होगी। इसी प्रकार खादी संस्था/समितियों को उपरोक्त छूट उसी बिक्री पर देय होगी, जो खादी आयोग या राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से खादी का उत्पादन, व्यापार या बिक्री को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय व तकनीकी सहायता प्राप्ति के लिए सम्बद्ध है। उन्होंने बताया कि खादी बोर्ड द्वारा निर्धारित फुटकर बिक्री लक्ष्यांको की सीमा तक ही एवं प्री आडिट के बाद रिबेट का पुनर्भरण देय होगा तथा खादी निर्यात एवं सरकारी बिक्री पर रिबेट देय नहीं होगी। प्रत्येक संस्था छूट अवधि के दौरान दी गई मासिक रिबेट की संकलित सूचना प्रत्येक माह की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् खादी बोर्ड को प्रेषित/प्रस्तुत करेगी। बिक्री की गई राशि को आयोग के नियमानुसार प्रतिदिन सम्बन्धित बैंक में जमा करवाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि बोर्ड खादी वस्तुओं की बिक्री पर 5 प्रतिशत की रिबेट हेतु राशि की गणना करते हुए संशोधित बजट अनुमानो के समय बजट प्रावधान कराया जाना सुनिश्चित करेगा। बोर्ड रिबेट अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् संस्थाओं से प्राप्त रिबेट राशि के अंकेक्षित क्लेम्स आयुक्त, उद्योग विभाग के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करेगा। ----

Created On :   5 Oct 2020 11:04 AM GMT

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