- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- भोपाल
- /
- रकम दोगुना करने का लालच देकर 800...
रकम दोगुना करने का लालच देकर 800 निवेशकों को दिया धोखा
डिजिटल डेस्क, भोपाल। आर्थिक अपराध शाखा भोपाल ने आमज नता को कम समय में उनकी रकम दुगुना कर देने का प्रलोभन देकर प्रदेश के सैकड़ों निवेशकों से करोड़ों रूपये की रकम एकत्रित करके फरार हो जाने वाली कंपनी मेसर्स प्रज्ञा डेयरीज़़ एण्ड एग्रो लिमि0 के संचालकों के खिलाफ धोखाधड़ी करने, गबन करने और मनी सर्कुलेशन स्कीम (प्रतिषेध) अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
अपराध शाखा को शिकायत प्राप्त हुई थी कि इस कंपनी के द्वारा वर्ष 2010 से 2015 के मध्य इंदौर और उसके आसपास ऑफिस खोलकर लगभग 800 निवेशकों से करोड़ों रूपये की धनराशि पशुधन और घी के उत्पाद के नाम पर निवेशित कराई गई और उन्हें प्रलोभन दिया गया कि उनके द्वारा जो भी धनराशि जमा की जा रही है वह कुछ समय बाद दोगुनी हो जाने पर केश अथवा अन्य संपत्ति के रूप में वापस कर दी जाएगी। समय निकल जाने के बाद कंपनी के संचालकों द्वारा लोगों की धनराशि वापस नहीं की गई और वे अपने ऑफिस बंद करके फरार हो गये।
कंपनी के संचालकों पूनम चंद पाटीदार, नानालाल पाटीदार, राजेश जैन, अंसार अहमद तथा एजेन्टगण श्रीमती रजनी कंसोटिया, श्रीमती अंजू बिंथरिया, श्रीमती रंजना होलकर, शमशाद बेगम, श्रीमती माया, श्रीमती सुशीला चौधरी, श्रीमती ललिता खिची, विनोद कुमार राय इत्यादि के विरूद्ध धारा 420, 409, 120बी भा.द.वि. सहपठित द प्राईज़ चिट्स एण्ड मनीसर्कुलेशन स्कीम (प्रतिषेध) अधिनियम 1978 की धारा 4 सहठित धारा 3,और धारा 5 सहपठित धारा 3 के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है।
Created On :   12 Oct 2017 12:27 AM IST