मंत्रिपरिषद के दो सदस्यों के खिलाफ आप पार्टी की याचिका खारिज

aap party petition against cabinet minister deepak joshi and paras jain was dismissed
मंत्रिपरिषद के दो सदस्यों के खिलाफ आप पार्टी की याचिका खारिज
मंत्रिपरिषद के दो सदस्यों के खिलाफ आप पार्टी की याचिका खारिज

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल ओमप्रकाश कोहली ने स्कूल शिक्षा मंत्री पारस जैन और राज्य मंत्री दीपक जोशी के खिलाफ आम आदमी पार्टी की प्रदेश इकाई द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया गया है जिसमें आम आदमी पार्टी ने पारस जैन और दीपक जोशी के एमपी भारत स्काउट एवं गाईड के चीफ कमिश्नर और डिप्टी चेयरमेन होने पर आपत्ति करते हुए उन्हें विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिए जाने की मांग की गई थी। बता दें कि आप की प्रदेश इकाई ने स्कूल शिक्षा मंत्री पारस जैन और राज्य मंत्री दीपक जोशी के खिलाफ राज्यपाल ओमप्रकाश कोहली के पास याचिका दायर की थी कि जिसमें उन्होंने दोनों की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की गई थी।

राज्यपाल ने अपने आदेश में कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने भी भारत स्काउट एवं गाईड के पदाधिकारी होने पर दोनों मंत्रिपरिषद सदस्यों की कोई अयोग्यता नहीं मानी है। इसीलिए यह याचिका खारिज की गई है। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने यह याचिका 4 जुलाई 2016 को दायर की थी। राज्यपाल ने 8 जनवरी 2017 को इस याचिका पर चुनाव आयोग का मत चाहा था और भारत चुनाव आयोग ने इस संबंध में 8 सितम्बर 2017और 15 सितम्बर 2017 को अपना मत राज्यपाल को भेजा था जिसमें कहा गया था कि दोनों मंत्रिपरिषद सदस्य संविधान के अनुच्छेद 191-1-अ के तहत कोई अयोग्यता धारित नहीं करते हैं। याचिका में आरोप लगाया गया था कि दोनों मंत्रिपरिषद सदस्य भारत स्काउट एवं गाईड में लाभ के पद पर पदस्थ हैंऔर यह मप्र विधानमंडल सदस्य निर्हरता निवरण अधिनियम 1967 के तहत विधानसभा की सदस्यता से उन्हें अयोग्य करार देता है क्योंकि उक्त अधिनियम में भारत स्काउट एवं गाईड के उक्त दोनों पद लाभ के पद से बाहर नहीं किए गए हैं। राज्यपाल द्वारा याचिका निरस्त करने के संबंध में दिए आदेश को गुरुवार को राज्य के संसदीय कार्य विभाग ने जारी कर दिया।

Created On :   4 Jan 2018 7:35 PM IST

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