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परीक्षा कार्यक्रम जारी होने के बाद जारी हुए पटवारियों के नए भर्ती नियम
डिजिटल डेस्क,भोपाल। व्यापम ने 28 अक्टूबर को पटवारियों के 9 हजार 235 पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए और राजस्व विभाग ने 12 दिन बाद पटवारियों की भर्ती के नए नियम जारी कर दिए हैं।
गौरतलब है कि राजस्व विभाग के आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त कार्यालय के अंतर्गत पटवारियों की भर्ती हेतु पांच साल पहले मप्र भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त तृतीय श्रेणी अराजपत्रित कार्यपालिक एवं तकनीकी सेवा भर्ती नियम 2012 बनाए गए। इसमें पटवारियों के स्वीकृत पद 11 हजार 622 दिए गए थे, लेकिन अब राज्य सरकार ने पटवारियों के रिक्त 9 हजार 235 पदों की भर्ती हेतु परीक्षा कार्यक्रम जारी किए जाने के बाद भर्ती नियमों में नए संशोधन कर दिए गए हैं। अब पटवारियों के स्वीकृत पद 19 हजार 20 कर दिए गए हैं। इसके अलावा पटवारी पद हेतु शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विवि से स्नातक उपाधि उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है।
भर्ती नियमों में ये भी संशोधन किया गया है कि पटवारी पद पर चयनित व्यक्ति को उसकी गृह तहसील में नियुक्त नहीं किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षा के पश्चात योग्यताधारी अभ्यर्थियों की एक मेरिट लिस्ट तैयार कर प्रकाशित की जाएगी। लिस्ट के प्रकाशन के बाद अभ्यर्थी द्वारा चयनित जिले की प्राथमिकता के आधार पर आवंटन के लिए काउन्सिलिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तत्पश्चात संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा गठित चयन समिति उन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच करेगी जिन्हें जिलों का आवंटन किया गया है। चयन समिति पात्र उम्मीदवारों की चयन समिति तैयार करेगी। तैयार की गई मेरट लिस्ट में से ही प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी जो कि 18 माह की कालावधि तक विधिमान्य रहेगी।
नए संशोधन नियमों में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि पटवारी प्रतियोगी परीक्षा में शामल अभ्यर्थी किसी अपराध में दोष सिध्द हुआ है या जिसके विरुध्द आपराधिक प्रकरण दर्ज है। वह सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ये सभी संशोधित नियम बैकडेट यानि 1 अक्टूबर 2017 से प्रभावशील किए गए हैं।
भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त आयुक्त एमके अग्रवाल का कहना है कि पटवारियों के खाली 9 हजार 235 पदों की भर्ती का परीक्षा कार्यक्रम व्यापम ने जारी जरुर किया है,लेकिन हमारे यहां पटवारियों के भर्ती नियम में संशोधन की कार्रवाई पिछले दो माह से चल रही थी जिसे अब पूर्ण कर भर्ती नियमों में संशोधन कर दिया गया है।
Created On :   10 Nov 2017 2:14 PM IST