- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- भोपाल
- /
- गरीबों को सहायता राशि का ऑनलाइन...
गरीबों को सहायता राशि का ऑनलाइन भुगतान करेंगी कृषि मंडियां
डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश की 544 कृषि उपज मंडियां जिनमें 257 मंडियां एवं 287 उप मंडियां शामल हैं, अब मप्र निराश्रित एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम 1970 एवं नियम 2013 के प्रावधानात्र्गत अपनी आय का कुछ हिस्सा सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत गठित राज्य एवं जिला निराश्रित निधि में आनलाईन भेजेंगी। इसके लिये सामाजिक न्याय विभाग ने आनलाईन निराश्रित निधि इन्टीग्रेटेड एण्ड यूनिफाईड ई-पेमेंट सिस्टम विकसित किया है। इसी आनलाईन साफ्टवेयर से जिला विकलांग पुनर्वास केंद्रों, डे केयर्स, कौशल विकास, प्रशिक्षण, चिकित्सा सहायता व अन्य कार्यों में आनलाईन ही सहायता राशि जारी की जायेगी।
यह भी पढ़ें : हार्दिक पंड्या पर FIR दर्ज करने के आदेश
आगामी 1 अप्रैल से राज्य की कृषि उपज मंडियों को निर्धनों की सहायता राशि इसी आनलाईन सिस्टम से भेजना अनिवार्य होगी। चैक या नकद के माध्यम से किसी भी प्रकार का भुगतान पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। यह साफ्टवेयर इसलिये तैयार किया गया है ताकि आनलाईन प्रणाली के उपयोग से समस्त व्यय एवं भुगतानों के कार्यों की आनलाईन मानीटरिंग की जा सके और गड़बड़ी की गुंजाईश नहीं रहे।
यह भी पढ़ें : भारत में आतंकी हमलों के लिए ISI दे रहा सिख युवाओं को ट्रेनिंग - गृह मंत्रालय
उक्त साफ्टवेयर के माध्यम से सामाजिक न्याय विभाग के खाते में पहुंची राशि से संबंधित संस्थाओं को उनके बैंक खातों में आनलाईन ही सहायता राशि भेजी जायेगी। इससे जहां इन संस्थाओं को समय पर उनके हितग्राहियों की संख्या के हिसाब से धनराशि मिल सकेगी। सामाजिक न्याय विभाग भोपाल की उप संचालक सुरभि तिवारी का कहना है, ‘कृषि उपज मंडियों को आगामी 1 अप्रैल से निर्धनों हेतु सहायता राशि आनलाईन भेजना होगी। संबंधित संस्थाओं को आनलाईन ही सहायता राशि का भुगतान किया जायेगा। इसके लिये साफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है।’
Created On :   22 March 2018 4:38 PM IST