स्ट्रीट वेन्डर्स आत्मनिर्भर योजना के अन्तर्गत ऋण के लिये ऑनलाईन करे आवेदन

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स्ट्रीट वेन्डर्स आत्मनिर्भर योजना के अन्तर्गत ऋण के लिये ऑनलाईन करे आवेदन

डिजिटल डेस्क, जयपुर। 11 अगस्त। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेन्डर्स आत्मनिर्भर योजना के अन्तर्गत स्ट्रीट वेन्डर्स को आजीविका पुनः प्रारम्भ करने हेतु 10 हजार पूंजीगत ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाने हेतु ऑनलाईन पोर्टल पर http/PMSvanidhi.mohua.gov.in पर ई-मित्र, C.S.C.एवं शहरी आजीविका केद्र संस्थान जयपुर द्वारा लगाये जा रहे काउन्टर पर आवेदन पत्र ऑनलाईन करवाये जा सकते है। ऑनलाई आवेदन कैम्प स्थल के लिए CLC के दूरभाष नम्बर 0141-2743336 पर सम्पर्क कर सकते है। योजना के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन करने के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता हैः- उपायुक्त डे-एनयूएलम अनिता मित्तल ने बताया कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेन्डर्स आत्मनिर्भर योजना के अन्तर्गत स्ट्रीट वेन्डर्स को आजीविका पुनः प्रारम्भ करने हेतु 10 हजार पूंजीगत ऋण बैकों के माध्यम से उपलब्ध करवाने हेतु आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं बचत बैंक खाता पास बुक इसके साथ ही स्ट्रीट वेन्डर्स का मोबाईल नम्बर आधार से लिंक होना भी आवश्यक है और स्ट्रीट वेन्डर्स का बैंक खाता आधार से लिंक होना आवश्यक है। एलओआर के लिये निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता हैः- उन्होंने बताया कि स्ट्रीट वेन्डर्स द्वारा वेन्डिग का कार्य किया जा रहा है और उसका सर्वे हो चुका है, वे स्ट्रीट वेन्डर्स उक्त दस्तावेजों के साथ कैम्पों में ऑनलाईन आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त करें तथा जिन स्ट्रीट वेन्डर्स ने पहले C o D श्रेणी में आवेदन किया हुआ है उको L.O.R. जारी किये जाने के लिये पुनः उक्त पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जाना है जिसके लिए स्ट्रीट वेन्डर्स ई-मित्र, सीएलसी से आवेदन करें, L.O.R. के लिए निम्न दस्तावेज साथ लेकर जावे। कोविड-19 के अन्तर्गत प्राप्त सहायता राशि का बचत बैंक खाता स्टेटमेन्ट, वेन्डर्स संघ के सदस्य होने की सबूत और अन्य कोई दस्तावेज जिसमें वेन्डिग कार्य करते हुये कोई चालान कटा हो तो उसकी प्रति। उन्होंने बताया कि समस्त स्ट्रीट वेन्डर्स योजना का लाभ होने के लिये ऑनलाईन आवेदन कर बैंकों से ऋण प्राप्त करने के अवसर का लाभ उठाये।

Created On :   12 Aug 2020 1:41 PM IST

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