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MP खाद्य आयोग में 3 सदस्य नियुक्त, एक ADJ को दी अनिवार्य सेवानिवृत्ति
डिजिटल डेस्क, भोपाल। छत्तीसगढ़ में दो IPS अधिकारियों को केंद्र सरकार द्वारा बर्खास्त करने की हालिया कार्रवाई के बाद MP सरकार ने भी एक अपर जिला जज (ADJ) ने सेवा के अयोग्य पाए जाने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है। MP सरकार ने हाईकोर्ट की अनुशंसा पर पिछोर जिला शिवपुरी के ADJ तरुण राकेश स्टेंडली को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है।
हाईकोर्ट की अनुशंसा पर राज्य के विचधि एवं विधाई कार्य विभाग ने तरुण राकेश स्टेंडली के सेवा संबंधी अभिलेख तथा अन्य दस्तावेजों का अवलोकन करने तथा उस पर समग्र रुप से विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया। उन्हें तीन माह का वेतन एवं भत्ते देकर 58 वर्ष की आयु में अनिवार्य रुप से सेवानिवृत्ति दी गई है।
राज्य खाद्य आयोग में 3 सदस्य नियुक्त
राज्य शासन ने MP खाद्य आयोग में तीन सदस्यों की नियुक्ति की है। इनमें 13 दक्षिण साउथ राज मोहल्ला इंदौर निवासी स्नेहलता उपाध्याय, ग्राम एवं पोस्ट जोनतला तहसील बुधनी जिला सीहोर निवासी बीर सिंह चौहान तथा ग्राम झरकुंआ पोस्ट कुदरा थाना अमानग्रज तहसील अमानगंज जिला पन्ना निवासी गोरेलाल अहिरवार शामिल हैं। तीनों को 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक नियुक्त किया गया है। इस संबंध में राज्य के खाद्य विभाग ने MP खाद्य सुरक्षा नियम 2017 के तहत अधिसूचना जारी कर दी है।
Created On :   7 Aug 2017 11:42 PM IST