भावांतर भुगतान योजना: किसानों को पंजीयन कराने का एक और मौका

bhavantar scheme: farmers can be registered till 27 november
भावांतर भुगतान योजना: किसानों को पंजीयन कराने का एक और मौका
भावांतर भुगतान योजना: किसानों को पंजीयन कराने का एक और मौका

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राज्य सरकार ने भावांतर भुगतान योजना में पंजीकरण नहीं करा सके किसानों को योजना का लाभ उपलब्ध कराने के लिए 15 से 25 नवम्बर तक पंजीयन कराने का अवसर दिया जाएगा। गौरतलब है कि योजना में आठ फसलों सोयाबीन, मूंग, उड़द, मक्का, मूंगफली, अरहर, रामतिल और तिल का चयन किया गया है।

योजना में किसानों का 3500 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, जो गेहूँ तथा धान के ई-उपार्जन का पंजीयन करती हैं, के स्तर पर ही नि:शुल्क पंजीयन किया जाएगा। इस अवधि में मंडियों में पंजीयन नहीं होगा तथा कियोस्क के माध्यम से प्रेषित आवेदन मान्य नहीं होंगे। भावांतर भुगतान योजना के लिए तैयार किए गए पोर्टल पर पंजीयन किया जाना अनिवार्य होगा। योजना के पंजीयन के कार्यभार के आधार पर नए पंजीयन केन्द्र की जरूरत होने पर जिला कलेक्टर अतिरिक्त केन्द्र खोलने के लिए आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से स्वीकृति प्राप्त करेंगे। इस अवधि के पंजीयन में राजस्व अभिलेखों के साथ ही आधार कार्ड क्रमांक, बैंक खाता क्रमांक, आईएफएस कोड एवं मोबाइल नम्बर प्रदाय किया जाना जरूरी होगा।

15 से 25 नवम्बर, 2017 के मध्य पंजीयन के लिए आवेदक किसान को अपना आवेदन-पत्र मय आवश्यक जानकारी के पंजीयन केन्द्र (PACS) में जमा कराना होगा। हर पंजीयन केन्द्र में जमा सभी ऐसे आवेदन में दर्शाए गए संबंधित फसल के क्षेत्र की कलेक्टर द्वारा निर्देशित किए गए राजस्व/कृषि के मैदानी कर्मचारी द्वारा पुष्टि कराई जाएगी। आवेदन-पत्र की अन्य जानकारी पूरी प्राप्त होने तथा उसका सत्यापन सुनिश्चित हो जाने के बाद ही पंजीयन केन्द्र में 25 नवम्बर, 2017 तक आवेदन ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। पंजीकृत किसान के मोबाइल पर ऑनलाइन पंजीयन की सूचना दी जाएगी। पंजीकृत किसान 30 नवम्बर तक पंजीयन केन्द्र से ऑनलाइन पंजीयन क्रमांक संबंधी पर्ची प्राप्त कर सकेंगे। कोई भी ऑनलाइन पंजीयन 15 से 25 नवम्बर, 2017 के मध्य भौतिक सत्यापन के बिना नहीं किया जाएगा।

सभी नए पंजीयन को पृथक पंजीयन क्रमांक दिए जाएंगे, जो नम्बर 7 (सात) से शुरू होंगे। उदाहरण स्वरूप पंजीयन क्रमांक 717011001001 में (7) नवीन पंजीयन, (17) वर्ष, (01100) सोसाईटी कोड (1001) कृषक कोड रहेगा। योजना के संबंध में पूर्व में समय-समय पर जारी आदेश, प्रावधान एवं शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

Created On :   15 Nov 2017 11:21 PM IST

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