जयपुर: बी.पी.एल., लघु घरेलू श्रेणी व कृषि उपभोक्ताओं को राहत लम्बित बिल की मूल राशि 31 अक्टूबर तक जमा करवाने पर पेनल्टी व विलम्ब शुल्क की मिलेगी छूट

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जयपुर: बी.पी.एल., लघु घरेलू श्रेणी व कृषि उपभोक्ताओं को राहत लम्बित बिल की मूल राशि 31 अक्टूबर तक जमा करवाने पर पेनल्टी व विलम्ब शुल्क की मिलेगी छूट

डिजिटल डेस्क, जयपुर।, 09 अक्टूबर। कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुये बिजली बिल की राशि जमा नही करवा पाये कृषि, बीपीएल एवं लघु घरेलू श्रेणी (जिन उपभोक्ताओं का मासिक उपभोग 50 यूनिट तक है) के उपभोक्ताओं को जयपुर डिस्कॉम द्वारा राहत प्रदान की गई है। ऎसे उपभोक्ताओं को पुनः राहत देते हुये लम्बित बिल की मूल राशि 31 अक्टूबर, 2020 तक जमा करवाने पर पेनल्टी अथवा विलम्ब शुल्क की छूट प्रदान की जा रही है। जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक श्री ए.के गुप्ता ने बताया कि छूट की समय सीमा सीमित होने के कारण कृषि, बीपीएल एवं लघु घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिलिंग माह अक्टूबर, 2020 में जारी बिजली बिलोें में ही छूट की राशि कम करके भेजी जा रही हैैं। इसके साथ ही छूट प्रदान करने की यह योजना कृषि, बीपीएल एवं लघु घरेलू श्रेणी के डी.सी. एवं पी.डी.सी. बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं के लिए भी है। ऎसे उपभोक्ता सम्बन्धित उपखण्ड कार्यालय में सम्पर्क कर छूट योजना का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऎसे उपभोक्ताआें द्वारा कुल बकाया राशि का भुगतान 31 अक्टूबर, 2020 तक नही किया जाता है, तो बिल में कम की गई पेनल्टी अथवा विलम्ब शुल्क आगामी बिजली बिल की राशि में पुनः देय होगा।

Created On :   10 Oct 2020 1:10 PM IST

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