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MP: यात्री बसों में जीपीएस और सीसीटीवी कैमरे लगाने पर ही मिलेगा परमिट
डिजिटल डेस्क,भोपाल। मध्य प्रदेश में यात्री बसों (जिन्हें परिवहन विभाग की भाषा में मंजिली गाड़ी यानि स्टेट कैरेज कहा जाता है) को परिवहन विभाग तभी परमिट जारी करेगा जबकि उसमें जीपीएस यानि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने मप्र मोटरयान नियम 1994 में संशोधन का प्रारुप जारी कर दिया है तथा 31 मार्च के बाद यह प्रावधान पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा।
नवीन प्रारुप नियमों के अनुसार, जीपीएस एवं सीसीटीवी कैमरे लगाए जाना परमिट के लिए अनिवार्य शर्त होगी। इसके अलावा परमिटधारी को यात्री बसों में चालक एवं परिचालक नियुक्त करने से पहले उनका पुलिस वेरीफिकेशन भी कराया जाना अनिवार्य होगा और चरित्र सत्यापन प्रमाण-पत्र और परमिट परिवहन प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
स्कूलों में नहीं चलेंगी 15 साल पुरानी बसें
प्रारुप नियमों में एक नया संशोधन यह भी है कि किसी स्कूल/शैक्षणिक संस्था की बस को किसी मार्ग के लिए स्थाई/अस्थाई परमिट तक स्वीकृत नहीं किया जाएगा जबकि उस बस के विनिर्माण के 15 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। यानि अब स्कूलों/शैक्षणिक संस्थाओं में 15 साल पुरानी बसे नहीं चल सकेंगी।
इनका कहना है
सभी तरह की यात्री बसों जिनमें डिलक्स एवं नान डिलक्स भी शामिल हैं, में जीपीएस एवं सीसीटीवी कैमरे लगाना होगा। इसके लिए नवीन प्रारुप नियम जारी किए गए हैं।
संजय तिवारी एआरटीओ
Created On :   9 March 2018 10:33 AM IST